CM Rekha Gupta: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप तय

Delhi News Hindi
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले करने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप तय।

दिल्ली की एक अदालत ने सीएम रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं।

दिल्ली की एक अदालत ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान के आदेश पर यह कार्रवाई बंद कमरे की गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता एक सार्वजनिक हस्ती है, इसलिए आरोप तय करने की कार्यवाही बंद कमरे में होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अदालत ने आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने 20 दिसंबर को भी प्रथम दृष्टया के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र तय करने का आदेश दिया था।

यह है पूरा मामला
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइन क्षेत्र स्थित उनके कैंप कार्यालय में जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त सीएम जन सुनवाई कर रही थी कि अचानक 41 वर्षीय सकरिया राजेशभाई खिमजी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया।

लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने वक्त रहते उसे काबू कर लिया। जांच के दौरान पता चला कि यह हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ऐसे में पुलिस ने गुजरात के रहने वाले सकिरया राजेशभाई खिमजी के साथ ही तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ सीएम पर हमले की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। अभियोजना पक्ष का कहना है कि तहसीन रजा ने खिमजीभाई के खाते में 2000 रुपये जमा किए थे ताकि वे सीएम पर हमले की योजना बन सके।

दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, कर्तव्य निर्वाह में बाधा डालने और आपराधिक साजिश रचने समेत विभिन्न अपराधों के तहत 400 पन्नों की चार्जशीट फाइल् की थी। आज कोर्ट ने आज दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया हैं, जिसमें हत्या प्रयास का आरोप भी शामिल है।

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