Delhi Court: दो साल की बच्ची से दरिंदगी-हत्या का आरोपी दोषी करार, सीरियल किलर पर 25 से ज्यादा मामले दर्ज

brutally rape and murder accused found guilty
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क्रूरतापूर्वक बलात्कार और हत्या के आरोपियों को दोषी पाया गया।

Delhi Court: दिल्ली के समयपुर बादली थाना क्षेत्र में साल 2014 में एक 2 साल की बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या के मामला दर्ज किया गया था। अब आरोपी को दोषी करार दिया गया है।

Delhi Court: दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायालय 2014 में दो साल की बच्ची का अपहरण, उसका बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में सुनवाई की, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया। 28 अगस्त को दोषी की सजा पर बहस की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, दोषी रविंद्र कुमार पर नाबालिग बच्चों के अपहरण, बलात्कार और हत्या के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साल 2015 में उसने 6 साल की बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में वो पहले से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस मामले में उसे साल 2023 में सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाते समय अदालत ने कहा था कि बच्ची के साथ हुआ निर्मम बलात्कार और उसकी हत्या इतनी भयानक थी कि दोषी सजा में किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है।

वर्तमान में चल रहा मामला साल 2014 में समयपुर बादली पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने आरोपी रविंद्र के खिलाफ मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विनीत दहिया और आदित्य कुमार ने कहा कि आरोपी रविंद्र एक सीरियल किलर था। उसके खिलाफ नाबालिग बच्चों के अपहरण, बलात्कार और हत्या करने के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आरोपी एक मनोरोगी 'सीरियल किलर' है, जिसने केवल मासूम बच्चों को ही निशाना बनाया।

हालांकि 23 अगस्त को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ हद तक इस बात पर विचार किया जा सकता है कि पीड़िता 13 अप्रैल, 2014 को शाम लगभग 6:30 बजे अपने घर से लापता हुई थी। उसी दिन शाम को लगभग 7.30 बजे से 8 बजे के बीच उसे आखिरी बार आरोपी रविंद्र के साथ देखा गया था। जहां पर बच्ची को रविंद्र के साथ देखा गया, वहीं से उसका शव बरामद किया गया।

ऐसे में अगर बच्ची की मृत्यु हुई है, तो ये आरोपी के खिलाफ एक ठोस सबूत है। बच्ची की मृत्यु के बारे में समझाने के लिए आरोपी के पास कोई सबूत नहीं हैं। उसे आखिरी बार बच्ची के साथ देखा गया, ये सबूत ही काफी है। कोर्ट ने कहा कि अदालत में बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके अनुसार, बच्ची की मौत कोमा और दम घुटने के कारण हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्ची के सिर पर चोट और दोनों होठों में सूजन पाई गई।

अदालत ने कहा कि बच्ची की उम्र लगभग ढाई साल थी। इतनी उम्र में बच्चों का शरीर बहुत कोमल होता है। ऐसे में एक छोटी सी चोट का भी काफी असर दिखता है। ऐसे में उसके होठों पर दांतों के निशान पाए गए हैं, जिससे ये साफ है कि बच्ची की हत्या करने के इरादे से ही आरोपी ने जोर से बच्ची का मुंह दबाया था। इसके कारण आरोपी को दोषी करार दिया जाता है। बता दें कि दोषी की सजा पर 28 अगस्त को बहस की जाएगी।

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