Satyender Jain: सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट से राहत, कोर्ट ने बंद किया भ्रष्टाचार का मामला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बंद किया सत्येन्द्र जैन के खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार मामला।
Satyender Jain: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को इस मामले में अवैध लाभ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डिग विनय सिंह ने सुनवाई की। उन्होंने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि चार साल की जांच के बाद भी जांच एजेंसी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।
अदालत ने कहा कि कोर्ट में जो आरोप पेश किए गए हैं और जो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि बनाई गई है, वो आगे की जांच या कार्यवाही शुरू करने के लिए काफी नहीं है। शक को सबूत नहीं माना जा सकता क्योंकि आरोपी ठहराने के लिए केवल शक काफी नहीं है। कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम ठोस सबूत होना जरूरी है।
बता दें कि आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप थे कि जब वे दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तो उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से PWD के लिए 17 सदस्यों वाली सलाहकार टीम नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। ऐसा करके उन्होंने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं के मानकों का उल्लंघन किया था। इस मामले में सतर्कता विभाग ने शिकायत दर्ज की, जिसके आधार पर सत्येंद्र जैन के खिलाफ मई 2019 में एफआईआर दर्ज की गई।
इस मामले में सीबीआई ने चार साल तक जांच की। जांच के बाद सीबीआई ने पाया कि विभाग की तत्काल जरूरतों को देखते हुए भर्ती करना आवश्यक था। साथ ही जांच एजेंसी ने ये भी पाया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी थी। सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि उन्हें इस मामले में भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ, व्यक्तिगत लाभ या आपराधिक साजिश के कोई सबूत नहीं मिले।
क्लोजर रिपोर्ट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने विचार किया और उसे स्वीकार कर सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले को बंद कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर इस मामले में किसी के खिलाफ कोई सबूत मिला है, तो सीबीआई इस मामले में आगे की जांच करने के लिए स्वतंत्र है।
