Delhi Court: दिल्ली कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को किया रद्द, कहा- 'गंभीर अपराध है'

कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर।
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Delhi Court: दिल्ली कोर्ट ने साल 2019 में हुए हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

Delhi Court: दिल्ली की एक अदालत ने हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। एडिशनल जज पुनीत पाहवा ने आरोपी 25 वर्षीय नदीम की जमानत याचिका को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

बता दें कि ये मामला दिल्ली के भजनपुरा इलाके का है। यहां आरोपी नदीम ने अपने दो अन्य साथियों (साजिद और नन्हें) के साथ मिलकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 13 अक्टूबर 2019 को भजनपुरा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चल रहा है।

आरोपी नदीम ने कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कराई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि हत्या के मामले में मृतक के परिवार में मौजूद उसकी पत्नी, भाई और मां की गवाही पूरी हो चुकी है। उनका मुवक्किल पिछले 5 सालों से जेल में है और इस मामले में सह-आरोपियों को जमानत दी जा चुकी है। उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

हालांकि इस मामले में सरकारी वकील एफएम अंसारी ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर इस हत्या के मामले के अलावा दो अन्य मामले भी दर्ज हैं। वहीं इस मामले में मृतक के परिवार वालों की गवाही भले ही हो चुकी है लेकिन अभी भी इस मामले में बहुत से गवाहों की गवाही होनी बाकी है। अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वो इस मामले से जुड़े गवाहों को डरा और धमका सकता है इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोर्ट ने वकील के इस तर्क को सही करार देते हुए जमानत याचिका को रद्द कर दिया।

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