Delhi Vehicles: दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, केवल इन वाहनों को मिलेगी छूट, जानें पूरा नियम

दिल्ली में बीएस-4 वाहनों की एंट्री बैन।
Delhi Commercial Vehicles: दिल्लीवासियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। राजधानी में आज यानी 1 नवंबर शनिवार से दो बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहला वायु प्रदूषण रोकने के लिए पुरानी कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दूसरा साइबर ठगी के मामले में अब तुरंत E-FIR दर्ज की जा सकती है।
सरकार के इस कदम का उद्देश्य दिल्लीवासियों की सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। इन फैसलों के तहत BS-VI मानक से नीचे वाले डीजल ट्रकों पर रोक लगाने से प्रदूषण पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ E-FIR से साइबर अपराधों पर रोक लगाई जाएगी।
इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के निर्देशों के मुताबिक केवल BS-VI मानक वाले कमर्शियल गुड्स ( माल) गाड़ियां दिल्ली में एंट्री कर सकेंगी। BS-IV या उससे नीचे के मानक वाले लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहनों (LGV, MGV, HGV) की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
ट्रांसपोर्ट उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने BS-IV इंजन वाली गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी परमिशन दी है। दिल्ली में यह फैसला GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत लिया गया है, क्योंकि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्तर में पहुंच चुकी है। SAFAR इंडिया के मुताबिक कई इलाकों में AQI 400 से 900 के बीच दर्ज किया गया।
उल्लंघन करने पर कार्रवाई
CAQM के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन, BS-VI मानक वाले पेट्रोल/डीजल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की एंट्री के लिए परमिशन है, वहीं निजी और पैसेंजर गाड़ियों जैसे-टैक्सी, ओला-उबर पर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है।
दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी एंट्री प्वाइंट्स पर RFID आधारित स्कैनिंग सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया है, जिससे केवल मानक पूरे करने वाली गाड़ियां ही शहर में प्रवेश कर सकें। जो भी चालक इस नियम को तोड़ेगा उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ ही गलती फिर से दोहराने पर परमिट भी रद्द हो सकता है।
#WATCH | Delhi Government to ban non-Delhi BS-III or lower standard commercial vehicles from Nov 1 to combat air pollution | Rajendra Kapoor, President of All India Motor and Goods Transport Association, says, "It was the court's order that from November 1, all commercial… pic.twitter.com/z0630kmyQV
— ANI (@ANI) October 31, 2025
AIMTC के अध्यक्ष ने क्या कहा?
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) के अध्यक्ष भीम वाधवा ने कहा, 'सरकार द्वारा दिया गया संक्रमणकाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए राहत है, लेकिन छोटे ऑपरेटरों पर इसका आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।' वहीं ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव राजेंद्र कपूर ने सुझाव दिया, 'नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और पुराने वाहन मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाए।'
E-FIR दर्ज होगी
दिल्ली पुलिस द्वारा आज 1 नवंबर से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में e-FIR दर्ज करना शुरू कर दिया गया है। यह नियम 1 लाख रुपए से ज्यादा की वित्तीय ठगी के मामलों में लागू किया जाएगा। पीड़ित किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतकर्ता के लिए वहां मौजूद इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क तुरंत e-FIR जनरेट करेगी। साइबर पुलिस, क्राइम ब्रांच या IFSO यूनिट द्वारा सामान्य FIR की तरह होगी। इस फैसले से ऑनलाइन निवेश घोटालों, UPI फ्रॉड, पहचान चोरी और दूसरे डिजिटल अपराधों पर रोक लगेगी।
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