Dhaula Kuan: BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत की बढ़ी मुश्किलें, 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Delhi Road Accident
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आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा।

Delhi BMW Accident: दिल्ली धौला कुआं सड़क हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Delhi BMW Accident: दिल्ली BMW सड़क हादसे की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर को अदालत ने 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते दिन 14 सितंबर रविवार को राजधानी के धौला कुआं के पास बाइक और BMW कार के बीच टक्कर हो गई थी। हादसे में बाइक सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी संदीप गंभीर रूप से घायल हो गई हैं।

हादसे के वक्त BMW कार गगनप्रीत कौर चला रही थी। इस मामले में गगनप्रीत पर आरोप लगा है कि हादसे के बाद वह नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को किसी पास के अस्पताल ले जाने के बजाय दूर के अस्पताल ले गईं, जिसकी वजह से नवजोत सिंह की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने भी इसे लेकर बयान दिया था कि अगर उसके पिता को पास के अस्पताल ले जाया जाता तो उनकी जान बच जाती।

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125B (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 (गैर इरादतन हत्या) और 238 (सबूतों को मिटाना) के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में गैर-इरादतन हत्या और सबूत मिटाने से जुड़ी धाराएं इसलिए जोड़ीं गई हैं, क्योंकि आरोपी गगनप्रीत कौर और उसके पति ने नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर को नजदीकी अस्पताल की जगह घटनास्थल से 19 किलोमीटर दूर न्यूलाइफ अस्पताल लेकर गए थे। जबकि आस-पास कई बड़े अस्पताल मौजूद थे। आरोपियों ने पुलिस को सूचित करने के लिए PCR कॉल नहीं की थी। बता दें कि पहले गगनप्रीत को 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रखा, लेकिन अब इसे 27 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है।

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