Delhi Pollution: 'गंभीर' श्रेणी में दिल्ली की हवा, 420 के पार हुआ एक्यूआई, जानें हाल

दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण स्तर।
Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर दिल्ली में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ा है। रविवार को शहर की हवा और खराब हो गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, एम्स और आस-पास के इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 420 से ऊपर पहुंच गया है। ये प्रदूषण 'गंभीर' स्तर में है। वहीं शनिवार के दिन दिल्ली का औसत AQI 245 था, जो खराब कैटेगरी में आता है।
सीपीसीबी डेटा के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई स्तर
- शाहदरा के झिलमिल इलाके में एक्यूआई 429 रहा।
- सोनिया विहार इलाके में एक्यूआई 360 रहा।
- वजीरपुर इलाके में प्रदूषण स्तर AQI 383 रहा।
- नरेला इलाके में प्रदूषण स्तर AQI 327 दर्ज किया गया।
- रोहिणी के शहीद सुखदेव कॉलेज इलाके में प्रदूषण स्तर AQI 415 दर्ज किया गया।
- बुराड़ी इलाके में एक्यूआई 333 दर्ज किया गया।
- आर.के पुरम इलाके में एक्यूआई 376 दर्ज किया गया।
- मुंडका में एक्यूआई 342 दर्ज किया गया।
- आया नगर में एक्यूआई 304 दर्ज किया गया।
- आनंद विहार में एक्यूआई 298 दर्ज किया गया।
- अशोक विहार में एक्यूआई 404 दर्ज किया गया।
- चांदनी चौक इलाके में एक्यूआई 414 दर्ज किया गया।
- द्वारका में एक्यूआई 407 दर्ज किया गया।
- पंजाबी बाग इलाके में एक्यूआई 403 दर्ज किया गया।
- आरके पुरम इलाके में एक्यूआई 421 दर्ज किया गया।
- सिरीफोर्ट में एक्यूआई 403 दर्ज किया गया।
प्रदूषण से निपटने के लिए किए जा रहे काम
अधिकारियों ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि शहर के कई हिस्सों में ट्रक पर लगे पानी के स्प्रिंकलर और धूल कंट्रोल करने के दूसरे उपाय तेज कर दिए हैं। साथ ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एक्यूआई कंट्रोल करने के लिए 1 नवंबर से दिल्ली से बाहर के सभी BS-III और उससे नीचे के स्टैंडर्ड वाले कमर्शियल मालवाहक गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट टीम के सब इंस्पेक्टर धर्मवीर कौशिक ने इस बारे में बताया कि वो बीएस-III गाड़ियों को वापस भेजा जा रहा है। इन वाहनों को दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। हालांकि ये रोकथाम केवल मालवाहक गाड़ियों पर लागू होता है। पैसेंजर गाड़ियों पर कोई बैन नहीं है।
