फ्लाइट में गंदी सीट: IndiGo पर ₹1.75 लाख जुर्माना, दिल्ली उपभोक्ता फोरम का सख्त फैसला

फ्लाइट में गंदी सीट: दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने IndiGo पर लगाया ₹1.75 लाख जुर्माना
Delhi Consumer Forum: इंडिगो एयरलाइंस (indigo airlines) को विमान यात्री को गंदी सीट देना महंगा पड़ गया। दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Forum) ने इसे सेवा में कमी मानते हुए ₹1.75 लाख का जुर्माना लगाया है। यह राशि यात्री को बतौर मुआवजा दी जाएगी। इसके अलावा उसे ₹25,000 मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
क्या है मामला?
पिंकी नाम की महिला यात्री ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराया था। बताया कि 2 जनवरी 2025 को वह बाकू से नई दिल्ली के लिए इंडिगो की विमान पर सवार हुईं थीं, लेकिन क्रू मेम्बर ने उन्हें जानबूझकर विमान में गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराया। उन्होंने आपत्ति जताया तो एयरलाइन स्टाफ ने लापरवाह और असंवेदनशील रवैया अपनाया।
IndiGo का दावा है कि शिकायत के बाद यात्री को दूसरी सीट में शिफ्ट किया गया था। उन्होंने अपनी यात्रा भी पूरी की, लेकिन फोरम ने इसे पर्याप्त आधार नहीं माना। बल्कि यात्रा के दौरान महिला को हुई परेशानी के बदले ₹1.5 लाख मुआवजा दिए जाने को कहा है।
फोरम का निर्णय
उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) ने 9 जुलाई 2025 को जारी आदेश में कहा कि हम IndiGo को सेवा में कमी का दोषी पाते हैं। यात्री को हुई मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए मुआवजा मिलना चाहिए।
फोरम ने यह भी कहा कि एयरलाइन 'सिचुएशन डेटा डिस्प्ले (SDD) रिपोर्ट' पेश करने में विफल रही, जो उड़ान संचालन और यात्री-संबंधी घटनाओं का महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। इस दस्तावेज़ की अनुपस्थिति ने एयरलाइन के बचाव को कमजोर किया है।
मुआवजा आदेश
- मानसिक पीड़ा व असुविधा: ₹1.5 लाख
- मुकदमेबाजी खर्च: ₹25,000
उपभोक्ता फोरम फैसला क्यों महत्वपूर्ण?
दिल्ली उपभोक्ता फोरम यह फैसला एयरलाइन कंपनियों (airlines Company) के बड़ा सबक हो सकता है। साथ ही आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि सेवा में लापरवाही और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें संवेदनशील होना चाहिए।
