1984 Riots: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानी सज्जन कुमार की बात, 1984 में दंगे के दो मीडिया घरानों को दिया निर्देश

1984 में सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार।
1984 Riots: 1984 में हुए सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की याचिका स्वीकार कर ली। सज्जन सिंह ने अपनी याचिका में मांग की थी कि 2 से 11 नवंबर 1984 के बीच प्रकाशित समाचार रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां रिकॉर्ड में करने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने सज्जन सिंह की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
स्पेशल जज दिग्विजय सिंह की अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि मीडिया घराने 2 से 11 नवंबर 1984 के बीच समाचार लेखों का नया प्रिंटआउट दाखिल करें। इसके अलावा अदालत ने सज्जन कुमार की एक और मांग को मान लिया है। उन्होंने कहा था कि पुराने केस में जो एक गवाह ने बयान दिया था, उसे अब के केस में भी सबूत के तौर पर शामिल किया जाए। ये गवाह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। इस गवाह ने पहले गवाही दी थी कि नवंबर 1984 में सज्जन कुमार ने एक रक्तदान शिविर (ब्लड डोनेशन कैंप) का आयोजन किया था
सज्जन कुमार के वकील ने अपनी दलील में कहा कि अखबार में लिखी गई रिपोर्ट से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि सज्जन कुमार दंगों के प्रभावित क्षेत्र में मौजूद थे। वे घटना के बाद भी लोगों के सक्रिय रहे। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने 7 जुलाई को अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया।
बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली समेत पूरे देश में सिख समुदाय के खिलाफ भयानक हिंसा हुई। इस दौरान हजारों सिखों को मारा गया। उनके घर, गुरुद्वारे और दुकानें जला दी गईं। ये हिंसा 3-4 दिनों तक जली। सज्जन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाने और सिखों पर हमला करने के लिए भड़काया था।
