दो आरोपियों को 7 साल की सजा: पांच साल पहले किसान से की थी लूटपाट, 3 आरोपी अब भी फरार

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 लूटपाट करने वाले आरोपी

पेंड्रा जिले में 5 साल पहले लूट और डकैती के 2 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई। साल 2020 में किसान से लूटपाट की थी।

आकाश पवार- पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में 5 साल पहले लूट और डकैती के 2 आरोपियों को 7 साल की सजा हुई। मरवाही के धरहर तिराहे में किसान से नगद और सामान की लूट हुई थी। मामले में 5 में से 3 आरोपी अब भी फरार हैं। पांच में से 2 आरोपियों शेषनारायण और मज़हल को द्वितीय एडीजे एकता अग्रवाल ने सजा सुनाई है। यह पूरी घटना 20 मई 2020 की थी।

मरवाही में 25 मई 2020 को हुई लूट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने शेषनारायण और मजहल को धारा 395 के तहत 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

किसान से की थी लूटपाट
घटना के दिन पिकअप चालक गंगा प्रसाद भैना अपने हेल्पर स्वरूप सिंह के साथ धान बेचकर लौट रहा था। धरहर तिराहे पर ओमनी वाहन से आए पांच लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर हेल्पर को घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने 30 हजार रुपए नकद समेत कुल 62 हजार 460 रुपए के सामान लूट लिया।

तीन आरोपी अब भी फरार
पुलिस ने मामले में शेषनारायण और मजहल को गिरफ्तार किया था। सिवनी गांव के रहने वाले तीन अन्य आरोपी प्रकाश नारायण, अजय उर्फ लल्लू गोस्वामी और हरण गोस्वामी अभी भी फरार हैं। मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।

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