सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक: हाईकोर्ट ने रिज्वाइंडर के लिए दो दिन का दिया समय

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के पदों के लिए होने जा रही नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ ही अन्य आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर तय किए गए मापदंडों को चुनौती दी गई। चुनौती दी गई तीन अलग-अलग याचिका दायर की गई है।
याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने रिज्वाइंडर पेश करने कोर्ट से समय की मांग की। जिस पर कोर्ट ने दो दिन का समय दिया है।
29 जुलाई को अगली सुनवाई
याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 29 जुलाई की तिथि तय कर दी है। बता दें कि कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 29 मई 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पद पर की जाने वाली नियुक्ति में रोक लगा दी थी।
