सक्ती राज परिवार का उत्तराधिकारी भेजा गया जेल: दुष्कर्म में जिला अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा

Dharmendra Singh accused of rape
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दुष्कर्म का आरोपी धर्मेंद्र सिंह 

सक्ती जिले के जिला न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

राजीव लोचन साहू - सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए सात साल की सश्रम कैद और 15 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

न्यायिक हिरासत में भेज गया जेल
कोर्ट ने धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत 7 साल और धारा 450 (घर में अनाधिकृत प्रवेश) के तहत 5 साल की सजा सुनाई, हालांकि दोनों सजाएं साथ चलेंगी। इसके साथ ही धर्मेंद्र सिंह को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।


घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने का आरोप
धर्मेंद्र सिंह को अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री और सक्ती रियासत के राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने गोद लिया था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह का हाल ही में, 29 अप्रैल को निधन हुआ है। घटना उस समय की है, जब धर्मेंद्र सिंह पर एक महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में आरोप सिद्ध हो गए, जिसके बाद यह कठोर फैसला सुनाया गया।

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