राजनांदगांव में गोली कांड पर एक्शन: दो और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, घटना पर हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

Chattisgarh High Court
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

राजनांदगांव जिले के रेत तस्करी गोलीकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें जेसीबी के मालिक अभिनव तिवारी (चीनू महाराज) और अतुल तोमर को पुलिस ने पकड़ा है।

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रेत तस्करी गोलीकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिसमें जेसीबी के मालिक अभिनव तिवारी (चीनू महाराज) और अतुल तोमर को पुलिस ने पकड़ा है। जल्द ही अन्य आरोपियों के नामों का जल्द हो सकता है। अभिनव तिवारी ने एक थाना प्रभारी पर संलिप्तता का आरोप लगाया है। जिसके बाद कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद खादी के बाद अब खाकी पर भी दाग लग गया है। यह मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र के मोहड़ गांव का है।

हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
राजनांदगाव और बलरामपुर की घटना पर हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रुप में सुनवाई प्रारंभ की है। हाई कोर्ट ने चीफ सिकरेट्री व माइनिंग सिकरेट्री को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नाराज कोर्ट ने कहा कि स्टेट अफेयर्स की हालत चिंताजनक है। माफिया पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस तरह के गंभीर घटनाओं पर सख्ती से रोक लगानी होगी। कानून में निहित प्रावधानों का उपयोग कर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटना होगा।

डीजीपी ने किया जवाब पेश
डिवीजन बेंच ने राज्य शासन से कहा कि इस तरह की घटनाओं का भविष्य में दोहराव नहीं होना चाहिए। इसके लिए सख्ती से कदम उठाए जाए। पीआईएल की सुनवाई के दौरान डीजीपी ने जवाब पेश किया। डीजीपी ने जवाब पेश करते हुए बताया कि बलरामपुर की घटना में शामिल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103, 109, 121, 132, 221, 61, 303, 238, 249 और भारतीय वन अधिनियम सहित खान एवं खनिज अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि आरक्षक की मौत के बाद सनावल थानेदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है।

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