सरकारी जमीन करवा दी निजी व्यक्ति के नाम : ग्रामीणों ने खटखटाया कलेक्टर का दरवाजा, FIR करवाने के दिए निर्देश 

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कोरिया कलेक्ट्रेट
कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग की शासकीय जमीन निजी व्यक्ति के नाम करवा दी गई। जिसके बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं।

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में जल संसाधन विभाग की शासकीय जमीन निजी व्यक्ति के नाम करवा दी गई। जिसके बाद कलेक्टर विनय लंगेह ने इसकी जांच करवाई और दोषी पाए गए तत्कालीन महिला तहसीलदार (अब डिप्टी कलेक्टर),जलसंसाधन विभाग के एसडीओ, सब इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भूमि का नामांतरण रद्द कर वापस सिंचाई विभाग के नाम पर रिकार्ड दुरस्त करने के आदेश दिए हैं।

यह है पूरा मामला...

दरसअल, यह पूरा मामला बैकुंठपुर जिला मुख्यालय के पास झुमका बांध किनारे स्थित ग्राम सागरपुरा का है। जहां शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति के नाम कर दिया गया था। ग्राम सागरपुर में भूमि खसरा नंबर 442/2, रकबा 0.097 हेक्टेयर,खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर जल संसाधन विभाग के नाम पर सन 1975 से दर्ज हैं। उक्त भूमि को पटवारी रिकार्ड में 442/2 रकबा 0.097 हेक्टेयर को किशनुराम, उदेराम, भैयालाल एवं बुधियारो के नाम से सुधार कर चढ़ाया गया है। खसरा नंबर 442/3 रकबा 0.089 हेक्टेयर को किशनुराम के नाम से चढ़ाया गया हैं। जिसके हेतु न्यायालय तहसीलदार बैकुंठपुर के पदनाम से तहसीलदार ऋचा सिंह ( अब वर्तमान में कोरबा में डिप्टी कलेक्टर) के द्वारा 2 मार्च 2021 को और 5 दिसंबर 2021 को आदेश पारित किया गया था। आदेश पारित होने के बाद अभिलेख दुरस्त करवाया गया।

ग्रामीणों ने कलेक्टर के न्यायालय में की अपील

नियम विरुद्ध तरीके से सरकारी भूमि का नामांतरण निजी व्यक्ति के नाम से करने से ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया था। जिसके बाद तहसीलदार के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर के न्यायालय में अपील की थी। जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय भूमि का नामांतरण कर निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ाने के चलते नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उक्त शासकीय भूमि के रिकार्ड में निजी व्यक्तियों का नाम विलोपित कर वापस जल संसाधन विभाग के नाम दर्ज करने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लगेंह की अदालत ने दिया है।

इन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के दिए निर्देश

साथ ही कलेक्टर विनय लंगेह ने जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया कि, तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर ऋचा सिंह, तत्कालीन एसडीओ जल संसाधन विभाग बैकुंठपुर आरसी सोनी, तत्कालीन उप अभियंता जल संसाधन विभाग आरसी जैन, तत्कालीन अमीन जलसंसाधन विभाग वैद्यनाथ शर्मा बैकुंठपुर के विरुद्ध FIR दर्ज करवा कर इसका पालन कर प्रतिवेदन को 15 दिनों के भीतर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। साथ ही तहसीलदार बैकुंठपुर को 7 दिनों के भीतर वापस जल संसाधन विभाग के नाम उक्त भूमि का भू अभिलेख में नाम दर्ज कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

कई अधिकारी हो चुके हैं रिटायर, तहसीलदार अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं पदस्थ

आपको बता दें कि, जल संसाधन विभाग में कार्यरत एसडीओ, सब इंजीनियर और अमीन अब सेवानिवृत हो चुके हैं। इसके अलावा तत्कालीन तहसीलदार ऋचा सिंह अब डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में उनकी पदस्थापना कोरबा जिले में हैं। साथ ही आदेश में यह भी लिखा गया है कि, तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर ऋचा सिंह के विरुद्ध विभागीय जांच कर अनुशंसा पत्र भेजा जाय।

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