A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Undefined variable $summary

Filename: widgets/story.php

Line Number: 3

Backtrace:

File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler

File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view

File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view

File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme

File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp

File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने अन्य राज्यों से डीजल की आवक को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बल्क डीजल खरीदी पर वैट घटाते हुए 6 रुपए की छूट दी है। जिसके चलते सरकार को सालाना करीब साढ़े तीन सौ करोड़ का नुकसान हो रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया है। इससे दूसरे राज्यों से डीजल की आवक पर रोक लगेगी और बड़े कारोबारियों को फायदा होगा। इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। 

विधेयक पारित होने के बाद जारी हुई अधिसूचना   

प्रदेश की साय सरकार ने मॉल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन किया है। विधानसभा में विधेयक पारित होने के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसमें हाई स्पीड डीजल पर 23 फीसदी वैट और 1 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करना होता था। इसी तरह पेट्रोल पर 24 फीसदी वैट और 2 रुपये प्रति लीटर देय है। बताया जा रहा है कि, सरगुजा संभाग में खनन और निर्माण से जुड़े बड़े कारोबारी उत्तरप्रदेश और गुजरात से हाईस्पीड डीजल मंगवा रहे थे। उत्तर प्रदेश में डीजल पर 17 फीसदी, और गुजरात में 14 फीसदी वैट है। ऐसे में दोनों राज्यों से डीजल खरीदने पर करीब 6 रुपये प्रति लीटर का फायदा हो रहा था। मगर इससे राज्य को वैट के रूप में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था।

17 फीसदी देना होगा वैट 

जीएसटी विभाग के एक सीनियर अफसर ने हमें बताया कि, करीब डेढ़ लाख किलोलीटर डीजल बाहर से खरीदे गए हैं। चूंकि, बाहर से डीजल लाने पर रोक नहीं है। लेकिन इससे राजस्व के रूप में सरकार को नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब आवक और बढ़ रही थी। इसके चलते नये प्रावधान किए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी बल्क में डीजल खरीदने पर 17 फीसदी वैट देना होगा। इससे बाहर से डीजल खरीदी पर रोक लग सकेगी। यह छूट सडक़ परिवहन, रेल्वे, पुल-पुलिया, बांध, संयंत्र निर्माण, पाईप लाईन बिछाने, कारखाने और विस्फोटक का लाइसेंसधारी कारोबारियों को मिल पाएगी। 

न्यूनतम 12 किलोलीटर डीजल की करनी होगी खरीददारी 

उन्होंने आगे कहा कि, छूट के लिए कारोबारी को न्यूनतम 12 किलोलीटर डीजल खरीदना होगा और यह खरीदी छत्तीसगढ़ के भीतर से ही करनी होगी। यह भी नियम है कि सरकारी तेल कंपनियों के अलावा नयारा एनर्जी लिमिटेड और रिलांयस इंडस्ट्रीज के तेल पंपों से डीजल खरीद सकते हैं। डीजल खरीदी के लिए स्थानीय वाणिज्यिक कर अधिकारी से स्वीकृति प्रमाण पत्र लेना होगा। यह अधिसूचना 30 तारीख को जारी कर दी गई है।