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दैनिक श्रमिक मोर्चा के 7 अलग- अलग विभागों ने 1948 की धारा 61 व 63 अंतर्गत हाईकोर्ट में लगा दिया है। यह मुकदमा स्थायीकरण के लिए लगाया है। 

रायपुर। दैनिक श्रमिक मोर्चा के 7 अलग- अलग विभागों के 134 कर्मचारियो ने कोर्ट केस 240 दिन 1948 की धारा 61 व 63 अंतर्गत हाईकोर्ट में लगा दिया है। यह मुकदमा स्थायीकरण के लिए लगाया गया है। नियमितिकरण से इसका कोई संबंध नहीं है।

दैनिक श्रमिक मोर्चा ने छत्तीसगढ़ के विधि विधायी, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग से सबंधित मंत्री गजेंद्र यादव, ओपी चौधरी और सीएम विष्णुदेव साय को मध्य प्रदेश जैसी स्थायीकरण योजना को माता कौशल्या के नाम से इसी बजट सत्र में लागू करने का ज्ञापन दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव के जरिए 
राज्यपाल रमेन डेका को ज्ञापन दिया है।

एमपी की तर्ज पर योजना लागू करने की अपील 
दैनिक श्रमिक मोर्चा ने कहा है कि, स्थाईकरण का कानून 4 नए श्रम सहिता के अस्तित्व में आते ही समाप्त हो जाएगा। अतः 31 मार्च 2026 से पूर्व समस्त 57 विभाग के पात्र बैक डोर एंट्री दैनिक श्रमिको और पात्र सविंदा कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश के 2016 व 2023 के तर्ज पर स्थायीकरण योजना को लागू करनी की अपील की है।

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