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रायपुर। आबकारी विभाग ने सोमवार को रायपुर क्षेत्र में संचालित 5 बारों में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान इन बारों में कहीं लिमिट से अधिक मात्रा में स्टॉक मिला, तो कहीं बिना होलोग्राम चस्पा, तो कहीं दूसरे राज्य की शराब मिली। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने भरी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की शराब व बीयर जब्त करने के साथ एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। विभागीय अधिकारी के अनुसार इन सभी बार संचालकों के विरुद्ध अपराध भी पंजीद्ध किया गया है।

आबकारी विभाग की बड़े रेस्टोरेंट के साथ होटल व छोटे-बड़े बार संचालकों को लाइसेंस देने की लाई गई योजना के बाद अब इन बारों की निगरानी करने के लिए जांच टीम बनाई गई है। यह टीम अब लाइसेंस लेने और नहीं लेने वाले सभी बारों का औचक निरीक्षण करेगी। इसकी शुरुआत रायपुर के 5 बारों से की गई है। इसके तहत विनार बार, शीतल इंटरनेशनल बार, होटल शेमरॉक ग्रीन, होटल ग्रैंड नीलम तथा जिलेट बार में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने विनार बार से 7 पेटी विदेशी मदिरा माल्ट में बार होलोग्राम चस्पा नहीं पाया गया। इसी प्रकार शीतल इंटरनेशनल बार में 61 बडवाइजर प्रीमियम बीयर, 29 बडवाइजर मैग्नम बीयर, 43 बडवाइजर प्रीमियम केन बीयर एवं 6 बडवाईर मैग्नम केन बीयर जब्त किया गया। जब्त बीयर में बार होलोग्राम चस्पा भी नहीं मिला। इन दोनों बार के संचालकों को लाइसेंस शर्त 4 ग का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। 

शेमरॉक ग्रीन से लिमिट से अधिक स्टॉक एवं हरियाणा की शराब जब्त

सेरीखेड़ी स्थित होटल शेमरॉक ग्रीन में निरीक्षण के दौरान टीम ने लिमिट स्टॉक से अधिक मात्रा में शराब मिली। इसके अलावा होटल में लोगों को हरियाणा राज्य की शराब भी परोसी जा रही थी। टीम ने इस होटल से बार के परमिट व स्कंध पंजी के मिलान में 13 बोतल 300 मि.ली. जैगरमास्टर, 1 बोतल 300 मिली. ब्लैक एंड व्हाईट, 1 बोतल 540 मि.ली. ग्रे गूस वोदका, 1 बोतल 360 मि.ली. केमिनो टकिला, 1 बोतल 300 मि.ली. एंजल हैवन जिन का अंतर मिला। इसके साथ ही हरियाणा प्रांत की शराब भी मिली। विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 34(1) (क), 59क एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण बनाया है, साथ ही इस दौरान मौके से शैकल वोद्दार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

ग्रैंड नीलम-जिलेट बार में नियम विरुद्ध परोसी जा रही थी शराब

विभागीय टीम को ग्रैंड नीलम बार में निरीक्षण के दौरान बिना बार होलोग्राम की 64 बोतल सप्रट और 115 बोतल विदेशी शराब माल्ट बरामद किया। यह शराब बिना परमिट के बार में रखी गई थी। यही नहीं, बार में परमिट शराब भी सिर्फ 26 दिसंबर 2024 तक भरा पाया गया। इस तरह इस बार में विभाग की जगह दूसरे दुकानों की शराब परोसी जा रही थी। इसी प्रकार जिलेट बार में भी नियम विरुद्ध 2-2 बार रूम व स्टॉक रूम का संचालन किया जा रहा था। इस तरह बार संचालक को भी नोटिस जारी किया है।

करेंगे निरीक्षण-कार्रवाई

आबकारी विभाग रायपुर का उपायुक्त रामकृष्ण मिश्रा ने बताया कि जिले में होटल, बार, रेस्टोरेंट व ढाबा का लगातार निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान जहां भी नियम विरुद्ध तरीके से शराब पीलाते या स्टॉक मिलेगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।