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राइस मिलरों के ठिकानों पर आयकर विभाग के अफसरों ने पिछले वर्ष जुलाई में छापे की कार्रवाई की थी। सीजीएम दिग्विजय सिंह की कोर्ट में 12 जून को उपस्थित होने का नोटिस। 

रायपुर। कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिग्विजय सिंह की कोर्ट ने नान के पूर्व एमडी मनोज सोनी, कोरबा एमडी प्रितिका पूजा केरकेट्टा तथा छह राइस मिलर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 12 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट में मामले की सुनवाई बुधवार को की गई। आयकर विभाग की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विवेक पाण्डेय के मुताबिक मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी, विपणन अधिकारी प्रितिका पूजा केरकेटटा तथा 16 राइस मिलरों के ठिकानों पर आयकर विभाग के अफसरों ने पिछले वर्ष जुलाई में छापे की कार्रवाई की थी। 

छापे की कार्रवाई में बोगस लेनदेन के दस्तावेज के साथ कस्टम मिलिंग के एवज में प्रति क्विंटल 20 रुपए कमीशन लिए जाने के इनपुट मिले थे। प्रकरण की जांच करने के बाद 15 सितंबर को आयकर विभाग ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। आयकर विभाग द्वारा कोर्ट में पेश किए गए परिवाद के विरोध में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कोर्ट द्वारा किया जा चुका है। इसके बाद भी प्रकरण में आरोपी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सीजेएम ने आयकर विभाग की ओर से पेश किए गए आवेदन को देखते हुए सभी आरोपियों को स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

इनके खिलाफ परिवाद

आयकर विभाग ने जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया है, उनमें नान के एमडी रहे मनोज सोनी के साथ कोरबा डीएमओ प्रितिका पूजा केरकेट्टा, राइस मिल एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष कैलाश रूगंटा, उपाध्यक्ष पारसमल चोपड़ा, कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर, राइस मिलर संतोष अग्रवाल, अमित अग्रवाल तथा प्रशांत अग्रवाल के नाम शामिल हैं।

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