रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के दिव्यांगजनों पर मेहरबान है। सरकार के वित्त विभाग ने एक ताजा आदेश में साफ किया है कि दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए अब वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव ने इस संबंध में एक आदेश शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागायुक्त, सभी विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों के लिए जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती अभियान के लिए यह शिथिलता 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू रहेगी।
इसलिए जारी हुआ आदेश
दरअसल, सरकार के वित्त विभाग ने पांच दिन पहले ही 10 मई को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में कहा गया था कि लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के खाली पदों को भरने के पहले वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश हैं। इस संबंध में वित्त वर्ष 2024-25 से लोकसेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संयुक्त राज्य सेवा परीक्षा में शामिल पदों को छोड़कर विभागों में राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले अन्य पदोंपर भर्ती शुरु करने के पहले वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक होगी।
विचार के बाद बदला आदेश
वित्त विभाग ने इसी मामले को लेकर 14 मई को एक और आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि, राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में जारी निर्देशों में आंशिक शिथिलीकरण करते हुए दिव्यांगजनों के लिए खाली पदों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विभागों के विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस फैसले के साथ सरकार राज्य के दिव्यांगों पर मेहरबान हुई है। उनकी नौकरी की राह अब आसान हुई है।