मरा था जहर खाकर, सर्पदंश बताकर दे दिया मुआवजा : चार सौ बीसी करने वाले वकील, डाक्टर और परिजनों के खिलाफ FIR 

SP Rajnesh Singh giving information about the case
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मामले की जानकारी देते एसपी रजनेश सिंह
बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत जहर खाने से हुई थी। लेकिन पोस्ट मार्टम में सर्प दंश बताकर उसे 3 लाख का मुआवजा दे दिया गया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने एक वकील, डॉक्टर सहित मृतक के परिजनों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। 

कमलेश मोदी- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक व्यक्ति की मौत जहर खाने से हुई थी। लेकिन पोस्ट मार्टम में सर्प दंश बताकर उसे 3 लाख का मुआवजा दे दिया गया। मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने एक वकील, डॉक्टर सहित मृतक के परिजनों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है।

एसपी रजनेश सिंह ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि, सामाजिक सुरक्षा निधि के दुरूपयोग तहत ये बड़ा मामला है। बिलासपुर में सर्प दंश के मामले ज्यादा आए हैं। सर्प दंश के मामले की चेकिंग के दौराने एक मामला सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले जहर खाया था। जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उसका पीएम हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर्प दंश की रिपोर्ट दी गई थी।

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आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज

इस मामले में जब पुलिस से बारीकी से जांच की गई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस मामले में एक वकील, डॉक्टर और मृतक के परिजनों के खिलाफ धारा 420 और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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