हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख के तबादले रद्द...देखिए जज ने क्या कहा

File Photo (Bilaspur High Court)
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Bilaspur High Court
ट्रांसफ़र आदेश के खिलाफ याचिकाएं लगने के बाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख के तबादले को निरस्त कर दिया है।

बिलासपुर- राज्य सरकार ने केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी पत्र को आधार बनाकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और जनपद पंचायत के सीईओ के समेत ट्रायबल विभाग के 215 का ट्रांसफर किया था। लेकिन ट्रांसफ़र आदेश के खिलाफ याचिकाएं लगने के बाद हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया है।

बता दें, राज्य सरकार ने जारी पत्र के आधार पर जारी पत्र के आधार पर राज्य सरकार ने एक ही संसदीय क्षेत्र में तीन साल या उससे अधिक समय होने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे। 27 फ़रवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी कर 23 फरवरी के पत्र में दिए गए आदेश को स्पष्ट किया था। 27 फरवरी को जारी पत्र से 23 फ़रवरी के पत्र के आधार पर ट्रांसफ़र का आधार समाप्त हो गया था।

60 से अधिक याचिकाएं लगाई

राज्य सरकार के ट्रांसफ़र आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लगाई गई थी। 79 नायब तहसीलदार, 49 तहसीलदार, 5 अधीक्षक भू अभिलेख, 59 सहायक अधीक्षक भू अभिलेख और 23 जनपद पंचायत के सीईओ (ट्रायबल विभाग) का ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस एन के व्यास के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई है।

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