गैंगरेप पीड़िता को मिला न्याय: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति- पत्नी समेत तीन को सुनाई 20-20 साल की सजा

fast track court
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फास्ट ट्रैक कोर्ट बलरामपुर 

बलरामपुर जिले के गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी पति- पत्नी समेत एक युवक को 20-20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी नाबालिग को किडनैप कर उसका शोषण करते थे।

कृष्ण कुमार यादव- बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया था। जिसके बाद अब मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की गई। इस दौरान आरोपी पति- पत्नी समेत एक अन्य युवक को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं सभी पर कोर्ट ने 20 - 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, यह पूरा मामला 24 फरवरी 2023 का है। आरोपी की पत्नी नाबालिग पीड़िता को को अपने पति और एक अन्य युवक के साथ सोने पर मजबूर करती थी। इस बीच नाबालिग की शादी झांसी में कराने की भी बात हुई थी। वहीं उसे 50 हजार दिलवाने का लालच देकर आरोपी पति -पत्नी अपने घर लेकर आए थे। इस दौरान पीड़िता किसी भी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर अपने घर पहुंची थी। इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने रघुनाथनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

गैंगरेप करने वाले 9 दोषियों की उम्रकैद बरकरार
वहीं बीते महीने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इंसाफ की एक मिसाल पेश करते हुए दो नाबालिग बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म और उन्हें धमकाने वाले 9 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। यह फैसला बलौदाबाजार की स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई अपीलों पर सुनाया गया था। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों की अपीलों को खारिज करते हुए स्पेशल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह उचित ठहराया था। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि, आरोपियों ने दो नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।

पीड़िताओं के परिजनों को धमकी भी दी गई थी
इतना ही नहीं, उन्होंने इस अमानवीय हरकत का वीडियो बनाकर पीड़िताओं के परिजनों को धमकी भी दी। जांच में आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट, अपहरण, बलात्कार और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवारों को राहत मिली है, वहीं समाज के लिए यह कड़ा संदेश भी गया है कि, बच्चों के साथ दरिंदगी करने वालों को कानून किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा।

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