समोसे का लालच देकर दुष्कर्म: पीठ पर बिठाकर ले गया था बच्ची को, पुलिस ने किया गिरफ्तार

police has arrested the accused
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पुलिस ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है

मनेन्द्रगढ़ में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को महज 11 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

प्रविन्द्र सिंह- मनेन्द्रगढ़। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़ जिले के सिटी कोतवाली थानांतर्गत नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के महज 11 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बालिका 1 जून की शाम लगभग 6 बजे घर के पास कुछ दूरी पर रखे रेत पर अपनी बहन के साथ खेल रही थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची को समोसा खिलाने का लालच देकर उसका अपहरण कर लिया।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी 1 जून को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बच्ची कक्षा पहली में पढ़ती है, और उसका अपहरण कर लिया गया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज
प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ में अपराध क्रमांक 93/2025 धारा 137 (2) भा.न्या.सं. पंजीबद्ध किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा सरगुजा रेंज, पुलिस अधीक्षक एमसीबी चंद्रमोहन सिंह के निर्देश एसडीओपी ए. टोप्पो मनेन्द्रगढ़ के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष अलग-अलग टीम का गठन किया गया। सहायक उप निरीक्षक मनीष तिवारी की टीम के द्वारा विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करते हुए 11 घंटे में अपहृत बालिका को ग्राम सिकटापारा झाड़ी जंगल परसा पेड़ के पास से आरोपी जनक राजा उर्फ गदे पिता सुखु चेरवा उम्र 40 वर्ष निवासी सिंचोरा स्कूलपारा प्रतापपुर रोड थाना राजपुर जिला बलरामपुर के कब्जे से बरामद कर लिया गया।

आरोपी ने स्वीकार की दुष्कर्म करने की बात
पूछताछ करने पर आरोपी ने अपहृत बालिका के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की। आरोपी के विरूद्ध प्रकरण में धारा 65 (2), 87 भा. न्या.सं. और पॉस्को एक्ट की धारा 4 जोड़ी गई है। विवेचना के बाद आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है।

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