कानून के शिकंजे में दो कांग्रेसी MLA: जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, जांजगीर- चाम्पा MLA पर 11 सहयोगियों के साथ केस दर्ज

Jaijaipur MLA Baleshwar Sahu and MLA Vyas Kashyap
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जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू और विधायक व्यास कश्यप

जांजगीर- चाम्पा जिले के जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मामला जमानतीय होने की वजह से उन्हें मुचलका जमानत पर रिहा कर दिया गया।

मुकेश बैस। जांजगीर- चाम्पा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर- चाम्पा जिले के जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन मामला जमानतीय होने की वजह से उन्हें मुचलका जमानत पर रिहा कर दिया गया। बीते दिनों उनके चाम्पा स्थित मकान में AC लगाने की बात पर पड़ोसी से विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों पक्ष में मारपीट हुई थी। जिसके बाद बालेश्वर साहू के विरुद्ध 11 जून को धारा 329(4), 296, 351(2), 115(2) BNS के तहत केस दर्ज किया गया था।

चाम्पा विधायक व्यास कश्यप उनके 11 सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज
वहीं जांजगीर चाम्पा विधायक व्यास कश्यप और उनके 11 सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सड़क की मांग को लेकर 30 जून को 5 घंटे चक्काजाम किया था। इन्होने स्कूली बच्चों को भी चक्का जाम में शामिल किया था। आज जर्वे सरपंच, उप सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य समेत अन्य के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया। सिटी कोतवाली जांजगीर में अपराध दर्ज किया गया है।

यह था पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार, 10 जून 2025 को चांपा के चंद्रशेखर राठौर ने थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई कि, विधायक बालेश्वर साहू ने उनके मकान की दीवार पर जबरन अपने मकान के एसी का आउटर यूनिट लगवा दिया है। कई बार विरोध और अनुरोध के बावजूद उन्होंने यूनिट नहीं हटाया। घटना के दिन जांजगीर में ठेकेदारी का काम करने वाले चंद्रशेखर राठौर के जीजा हेमंत राठौर मौके पर मौजूद थे। उन्होंने विधायक साहू के निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे मजदूरों से यूनिट हटाने को कहा। इसी बात पर विधायक बालेश्वर साहू मौके पर पहुंचे और उनके परिजनों से गाली-गलौज की। इस बीच हेमंत राठौर ने पूरे घटनाक्रम की मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। यह देखकर विधायक ने मोबाइल छीन लिया और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। विरोध करने पर विधायक ने हेमंत राठौर को थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी।

इन धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज
इस मामले की जांच के बाद पुलिस ने इसे अपराध मानते हुए विधायक के खिलाफ अपराध क्रमांक 248/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(4), 296, 351(2), 115(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था। मामले की जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने 29 जून 2025 को विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ़्तार किया। हालांकि प्रकरण जमानतीय होने के कारण उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की सूचना छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, रायपुर को भी औपचारिक रूप से भेज दी है।

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