स्कूलों की मनमानी: बसें गाइड लाइन के मुताबिक नहीं, 10 का पंजीयन निलंबित, 15 पर लगाया गया 75 हजार का जुर्माना

परिवहन विभाग ने किया स्कूल बसों का चालान
महेंद्र विश्वकर्मा- जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के परिवहन विभाग ने जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार 15 स्कूल बसों में कैमरा नहीं लगा होना पाया गया। अनियमितताओं को देखते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 के अनुसार 10 स्कूल बसों का पंजीयन 3 माह लिए निलंबित कर दिया। इसके साथ ही परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले अन्य पांच स्कूल बसों सहित 15 स्कूल बसों को पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन अनुसार, समस्त उपकरणें स्पीड लिमिट डिवाईस, व्हीएलटी डिवाईस, सीसीटीव्ही कैमरा एवं अन्य समस्त उपकरण लगाकर आड़ावाल स्थित आरटीओ कार्यालय में समस्त दस्तावेजों के साथ बुलाया गया था। लेकिन इसके बाद भी 35 स्कूल बस ही पहुंचे और 54 स्कूल बस जांच में नहीं पहुंचे।
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पहुंचे चालक
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल बस के चालक, परिचालक का नेत्र परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। समस्त स्कूल अटेन्डेन्टस को परिचालक लायसेंस प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग में जाकर एक सप्ताह का पशिक्षण प्राप्त कर सर्टिफिकेट के साथ परिचालक लायसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें- RTO
परिवहन विभाग के निरीक्षक एसके झा ने बताया कि स्कूल प्रबंधन बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें। जांच में नहीं पहुंचे स्कूल बसों को स्कूल प्रबंधन में जाकर जांच कर जप्ती की जाएगी।
स्कूल संचालकों को जारी की गई नोटिस
संयुक्त कलेक्टर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डीसी बंजारे ने बताया कि जांच में नहीं पहुंचे 54 स्कूल बसों के परमिट, फिटनेस निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल संचालकों को नोटिस दिया जाएगा।