प्रभारी प्राचार्य पर गिरी गाज: शराब पीकर स्कूल आने और एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली के आरोप

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प्रभारी प्राचार्य को किया गया निलंबित

बलौदाबाजार जिले की प्रभारी प्राचार्य को लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। प्राचार्य पर शराब पीकर स्कूल आने समेत अन्य आरोप लगे हैं।

कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के प्राचार्य को अनुशासनहीनता करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। प्राचार्य पर शराब पीकर स्कूल आने और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप है। प्रभारी प्राचार्य विद्यार्थियों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली भी करता था। जिसकी शिकायत मिलने के बाद अब उन पर कार्रवाई की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसींहा शराब पीकर विद्यालय आते थे। साथ ही विद्यार्थियों और उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली करते थे। वहीं प्राचार्य कर्मचारियों क़ो मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के साथ अमर्यादित व्यवहार भी करते थे।

जांच के बाद किया गया निलंबित
मामले की शिकायत मिलने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई। जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा क़ो कारण बताओ नोटिस जारी किया था। वहीं अब नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के निलंबन क़ी अनुशंसा क़ी गई।

बीईओ कार्यालय में किया गया पदस्थ
पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा क़ो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता क़ी पात्रता होगी।

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