बच्ची की मौत मामले में हाईकोर्ट सख्त: कलेक्टर को शपथपत्र के साथ मांगा जवाब, डीजे गिरने से गई थी मासूम की जान

बच्ची की मौत मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर से मांगा जवाब
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर जिले में मासूम की मौत मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका में सुनवाई के लिए रखकर बिलासपुर कलेक्टर से शपथपत्र के साथ 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। बीते दिनों स्कूल परिसर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र के पास डीजे के भारी भरकम सामान से बच्ची की मौत हुई थी।
दरअसल, हाईकोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के रूप में लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। 14 अगस्त को आंगनबाड़ी के पास खेल रही बच्ची के ऊपर भरकम डीजे गिरने से मासूम की मौत हुई थी ।
क्या है मामला
तारबाहर क्षेत्र की रहने वाली मासूम मुस्कान 14 अगस्त को स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी के पास खेल रही थी। इस दौरान डीजे का भारी भरकम सामान उसके ऊपर गिर गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के सात दिन बाद आरोपी डीजे संचालक रोहित देवांगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।
हरिभूमि डॉट कॉम की खबर का हुआ असर
इस खबर को हरिभूमि डॉट कॉम में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। लगातार खबर को प्रकाशित करने के बाद अब मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, आंगनबाड़ी के भीतर डीजे का सामान एक कर्मचारी के रिश्तेदार ने रखा था। इसी लापरवाही से यह दर्दनाक हादसा हुआ और अब आरोपी पर केस दर्ज कर लिया गया है।
