कोर्ट का फैसला: बारात में डांस करने और गुलाल फेकने के विवाद में युवक की हत्या, 8 को उम्रकैद

कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर।
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दुर्ग जिले में 2021 की बारात में डांस करने और गुलाल फेंकने के विवाद के बाद हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

आलोक तिवारी - दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बारात में डांस करने और गुलाल फेंकने के विवाद में एक युवक की हत्या के मामले में न्यायाधीश पीएस मरकाम की कोर्ट ने 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विवाद के दौरान बराती बस में जमकर तोड़फोड़ भी हुई थी। यह पूरा मामला जेवरा चौकी क्षेत्र अंतर्गत बाजार चौक पांडे मोहल्ला सिरसाखुर्द का है। यह घटना 2021 की बताई जा रही है।

मृतक के सीने पर धारदार हथियार से वार
घटना 7 जुलाई 2021 को रात 9.30 बजे की है। वकील सूरज शर्मा ने बताया कि थाने में प्रार्थी आकाश यदु और आयुष यादव ने शिकायत की थी। दोनों पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे चले थे। इसमें हेमचंद उर्फ हर्ष यादव की मौत हो गई थी। उसके सीने पर धारदार हथियार से वार किया गया था। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 147, 302, 149, 323 और 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

इन सभी को कोर्ट ने पाया दोषी
सुनवाई के बाद हत्यारे सूरज यादव, संजय यादव, रुपेश यादव, हितेश पांडे, उमेश यादव, घनश्याम कुंभकार, कुलदीप और ओंकार कुम्हार को कोर्ट ने दोषी पाया। सभी आरोपी पुलगांव थाना अंतर्गत सिरसाखुर्द, जेवरा सिरसा के रहने वाले हैं। सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राकेश यादव ने की।

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