ACB की गिरफ्तारी को अनवर ढेबर की चुनौती: शराब घोटाले के आरोपी को हाईकोर्ट से लगा झटका

हाईकोर्ट ने आरोपी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

शराब घोटाले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अनवर ढेबर की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में एफआईआर रद्द करने और रिमांड आदेशों को भी चुनौती दी गई थी।

अनवर ढेबर, रायपुर के तत्कालीन मेयर का भाई है, जिसे एसीबी ने 4 अप्रैल को हिरासत में लिया था। अब हाईकोर्ट ने साफ किया है कि गिरफ्तारी में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। दरअसल, अनवर ढेबर ने अपनी गिरफ्तारी को संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन बताया था। याचिका में दावा किया गया कि 4 अप्रैल को उसे बिना सूचना हिरासत में लिया गया और अगले दिन 2 बजे औपचारिक गिरफ्तारी की गई।

कोर्ट बोली- गिरफ्तारी और रिमांड में कोई कानूनी कमी नहीं
उसने यह भी कहा कि, न तो परिवार को सूचना दी गई और न ही केस डायरी या पंचनामा उपलब्ध कराया गया, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस पर राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आरोपी की दो जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं। साथ ही गिरफ्तारी और रिमांड में कोई कानूनी कमी नहीं है। सभी तथ्यों और दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। जिससे अनवर ढेबर को अब किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल सकी है।

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