हाईकोर्ट से छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ को अंतरिम राहत: सहायक रजिस्ट्रार के आदेश पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज के 14 जुलाई के आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज के 14 जुलाई के आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है, अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू समाज संघ को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीज के 14 जुलाई के आदेश पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है, अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

दरअसल, 14 जुलाई 2025 को सहायक रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर संघ के चुनाव के लिए खुद ही एक समिति बना दी थी। इस आदेश को संघ ने अवैध बताया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी। संघ का कहना है कि सहायक रजिस्ट्रार को चुनाव में दखल देने या समिति बनाने का कोई अधिकार नहीं है। न तो कोई जांच हुई, न ही कानून का पालन किया गया।

अगली सुनवाई तक लगाई रोक
संघ की ओर से अधिवक्ता विवेक वर्मा ने कोर्ट को बताया कि यह आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 14 जुलाई के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अब यह आदेश तब तक लागू नहीं होगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती। अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है।

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