शराब घोटाला: लखमा ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, मांगी जमानत

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने HC में ED के द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से याचिका लगाई है।

बिलासपुर। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने HC में जमानत याचिका लगाई है। ED के द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने एडवोकेट हर्षवर्धन परगनिया के माध्यम से याचिका लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के सिंगल बेंच में याचिका लगाते हुए उन्होंने जमानत देने की मांग की है। इस मामले सुनवाई में अगस्त के पहले सप्ताह में होगी।

EOW ने पेश किया था 1100 पन्नों का चालान
उल्लेखनीय है कि, ईओडब्ल्यू ने चौथा पूरक चालान पेश किया। विशेष कोर्ट में 1100 पन्नों का चालान पेश किया गया। इस चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री लखमा को शराब घोटाले से बतौर कमिशन मिला 64 करोड़ रुपये मिलने की बात कही गई है। चार्जशीट में एसीबी ने बताया है कि कवासी लखमा वर्ष 2019 से 2023 के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार में आबकारी मंत्री रहे। जांच में साक्ष्यों और वित्तीय विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि कवासी लखमा, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे, उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि मंत्री पद की शक्तियों का उपयोग कर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नगद लेन-देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर पूरे विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया गया।

लखमा के संरक्षण में अधकारियों ने दिया घोटाले को अंजाम
ACB ने अपने चार्जशीट में कहा है कि, मंत्री के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, सहयोगियों और ठेकेदारों के माध्यम से सुनियोजित घोटाले को अंजाम दिया गया। कमिशन के रूप में अर्जित राशि को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए उपयोग कर भारी मात्रा में असम्यक लाभ अर्जित किया गया। एसीबी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि अब तक की विवेचना में कवासी लखमा को 64 करोड रुपये आबकारी घोटाले के फलस्वरूप उनके हिस्से में प्राप्त होना प्रमाणित हुआ है। जिसमें 18 करोड़ रुपये के अवैध धन राशि के निवेश- खर्च संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

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