बीमा क्लेम में गड़बड़ी: स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर उपभोक्ताओं का गुस्सा, 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल

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बिलासपुर में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर बीमा क्लेम न देने के आरोप में उपभोक्ता फोरम ने सख्त रुख अपनाया है।

पंकज गुप्ते - बिलासपुर। बीमा के नाम पर भरोसा देकर ग्राहकों को जोड़ने वाली कंपनियां जब मुसीबत की घड़ी में पीछे हटती हैं, तो लोगों को न्याय की आस लेकर उपभोक्ता फोरम का रुख करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पर बीमा क्लेम में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं।

100 से अधिक याचिकाएं दाखिल
उपभोक्ता फोरम में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 100 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अपोलो अस्पताल की डॉ. दास सहित कई उपभोक्ताओं ने कंपनी पर बीमा लाभ न देने का आरोप लगाया है। सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने डॉ. दास के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को 2 लाख रुपये मुआवजा और वाद खर्च 45 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।

दो मामलों में मिला न्याय
इसके साथ ही एक अन्य मामले में भी फोरम ने कंपनी को 1 लाख रुपये मुआवजा और वाद खर्च देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि, बीमा कंपनियां आकर्षक ऑफर देकर ग्राहकों को जोड़ती तो हैं, लेकिन जब लाभ देने की बारी आती है, तो वे पीछे हट जाती हैं। इससे असंतुष्ट होकर कई उपभोक्ताओं ने फोरम का दरवाजा खटखटाया, जिनमें से दो मामलों में उन्हें न्याय मिला है।

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