बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्ती: डीआईजी और एसपी को जारी किया नोटिस, अनुकंपा नियुक्ति आदेश की अवहेलना का आरोप

High Court Bilaspur
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश की अवहेलना मामले में डीआईजी और एसपी को नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट ने दोनों से जवाब मांगा है।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डीआईजी पारुल माथुर और एसपी विजय पाण्डेय को नोटिस जारी किया है। दोनों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश की अवहेलना मामले में नोटिस जारी हुआ है। पामगढ़ निवासी याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका लगाई थी। जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।

हाईकोर्ट ने डीआईजी पारुल माथुर और जांजगीर एसपी विजय पाण्डेय को अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है। याचिका पामगढ़ निवासी विवेकी भारती की ओर से दायर की गई थी, जिनके पिता की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। हाईकोर्ट ने पहले ही 90 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन विभागीय स्तर पर आदेश का पालन नहीं किया गया।

कोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने धारा 12 के तहत दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया कि शासन स्तर पर स्वीकृति के बावजूद स्थानीय स्तर पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया, जो अदालत की अवमानना है। कोर्ट ने 22 जुलाई को सुनवाई के बाद दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त 2025 तय की गई है।

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