ऑनलाइन हेराफेरी का आरोपी गिरफ्तार: ज्वाइंट अकाउंट से अपने खाते में 3.64 लाख रुपए किया था ट्रासंफर

Accused in police custody
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पुलिस की गिरफ्त में आरोपी 

बतौली गांव में प्रार्थी के ज्वाइंट बैंक खाते से धोखाधड़ी कर 3.64 लाख रुपए ट्रांसफर करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा।

आशीष कुमार गुप्ता - बतौली। छत्तीसगढ़ के बतौली गांव में पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी द्वारा छलपूर्वक प्रार्थी के माता-पिता के ज्वाइंट बैंक खाते से अपने बैंक खाते में कुल राशि 3 लाख 64 हजार रुपए को ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल के निर्देश पर सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण के आरोपियों के धरपकड़ एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना बतौली पुलिस के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

तो ऐसे हुई पैसों की हेराफेरी
बतौली पुलिस ने बताया कि, प्रार्थी हेमन्त कुमार पैंकरा निवासी सिलमा थाना बतौली के द्वारा इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। कि उसके पिता होसराम व माता धनेशवरी के नाम पर एचडीएफसी बैंक शाखा अंबिकापुर में ज्वाईंट खाता खुलवाने में ग्राम सिलमा निवासी लालचंद उर्फ गौतम प्रजापति उम्र 35 वर्ष के द्वारा मदद कर रहा था, र्ज्वाइंंट बैंक खाते में केसीसी लोन 464000 रुपए पास हुआ। जिसे बैंक खाते से प्रार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 06.06.2023 को 49500 रुपए व दिनांक 17.08.2023 को 5 हजार रुपए का आहरण किया गया है, जिसे आहरण करने में लालचंद साथ देता था। उसके बाद नवम्बर 2024 में एचडीएफसी बैंक वाले आए और तुम्हारे लोन का पैसा सहित कुल 06 लाख रुपए पटाने हैं। तुम्हारे खाते में पैसे नहीं हैं, जबकि बैंक खाते से प्रार्थी पक्ष द्वारा 99500 रुपए का आहरण किया गया था। बैंक वाले बताए कि, खाते से लालचंद प्रजापति नामक व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुआ है। आरोपी लालचंद प्रजापति के द्वारा मदद करने के बहाने दस्तावेजों में छलपूर्वक हस्ताक्षर और ओटीपी लेकर कुल 364000 राशि का ट्रांसफर अपने खाते में किया गया है।

सबूत मिलने पर आरोपी हुआ गिरफ्तार
प्रार्थी के रिपोर्ट पर आरोपी लालचंद उर्फ गौतम प्रजापति उम्र 35 वर्ष, निवासी सिलमा, पटेलपारा थाना बतौली का पता-तलाश किया जाकर घर में घेराबंदी कर पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सम्पूर्ण घटना को घटित करना स्वीकार किया। अपराध के सबूत पाए जाने से उक्त आरोपी को विधिवत् रूप से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उपरोक्त प्रकरण के निराकरण में थाना बतौली से उपनिरीक्षक सीपी तिवारी, उनि संजय तिवारी, प्र.आर. देवेन्द्र प्रताप सिंह, फलेन्द्र पैंकरा, आरक्षक राजषे खलखो, जयनाथ, भगलू राम, संतोष, वरदान, विजय व इजहार सक्रिय रहे।

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