छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज:: सड़क हादसों में घायलों का डेढ़ लाख तक होगा कैशलेस इलाज; आदेश जारी

एम्बुलेंस
कुश अग्रवाल- बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। अब राज्य में सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को दुर्घटना के पहले 7 दिन तक कैशलेस इलाज मिलेगा। यह व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग से मान्यता प्राप्त 134 सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ राज्य के बाहर स्थित 61 अस्पतालों में भी लागू होगी।

इस योजना के अंतर्गत घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिल सकेगा, जिससे इलाज में देरी या पैसे की कमी के कारण किसी की जान न जाए। यह सुविधा तब भी लागू होगी जब व्यक्ति किसी अन्य राज्य में यात्रा के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। यह फैसला केंद्र सरकार की कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत लिया गया है। जिसकी अधिसूचना 5 मई 2025 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
कलेक्टर और एसपी को जारी किए गए निर्देश
राज्य की लीड एजेंसी द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इस बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य है कि किसी भी घायल को समय पर इलाज मिले और उसे आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान न गंवानी पड़े।
