बलौदाबाजार के तीन बायपास हेलमेट जोन घोषित: वाहन चालकों का हेलमेट पहनना जरूरी, नियमों के उलंघन पर होगी कार्यवाही

Helmet Zone
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बलौदाबाजार के तीन बायपास हेलमेट जोन घोषित

बलौदाबाजार जिले में पहली बार तीन प्रमुख बायपास को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। सड़क सुरक्षा सुदृढ़ बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

कुश अग्रवाल- बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पहली बार तीन प्रमुख बायपास- चौकों को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। यह निर्णय सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने लिया है। हेलमेट जोन के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

दरअसल, जिले में पहली बार तीन प्रमुख बायपास चौकों – डोटोपार, रिसदा एवं सकरी बायपास – को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हेलमेट जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।


नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

हेलमेट जोन में नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित चालकों पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आवश्यकतानुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।वहीं इस पहल को लेकर एसपी भावना गुप्ता ने बताया कि, हमारा प्रयास है कि बलौदाबाजार को एक सुरक्षित यातायात शहर के रूप में विकसित किया जाए। हेलमेट जोन की स्थापना इसी दिशा में एक ठोस कदम है। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे नियमों का पालन करें और स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।बलौदाबाजार जिले में पहली बार तीन प्रमुख बायपास को हेलमेट जोन घोषित किया गया है। सड़क सुरक्षा सुदृढ़ बनाने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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