प्रेम के अंधे जुनून की सजा: पति की गला घोंटकर की हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

पति की गला घोंटकर की हत्या, पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास
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जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर

सूरजपुर जिले में कत्ल के मामले में प्रेमी जोड़े को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा , पति की गला घोंटकर हत्या कर शव को खेत में फेंकने की थी वारदात।

नौशाद अहमद - सूरजपुर। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगिरी ग्राम में हुए अंधे कत्ल के मामले में न्यायालय ने एक कलयुगी प्रेमी जोड़े को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत ने सुनाया।

प्रेम संबंध का खुलासा बना मौत की वजह
मामले के अनुसार, मृतक को अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के संबंधों की जानकारी मिल गई थी, इसका खुलासा होते ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव को घर से दूर खेत में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की थी।

पुलिस की सटीक जांच से खुला राज
जांच के दौरान पुलिस ने डॉग स्क्वायड, लास्ट सीन थ्योरी, और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर मामले का पर्दाफाश किया। साक्ष्यों के दम पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया।


अदालत ने दोनों अभियुक्तों को निम्न दंड सुनाया-
धारा 302, 34 भा.दं.सं. के तहत आजीवन कारावास व ₹10,000-₹10,000 अर्थदंड।
धारा 201, 34 भा.दं.सं. के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹10,000-₹10,000 अर्थदंड।

न्याय की जीत, समाज के लिए संदेश
यह फैसला उन अपराधियों के लिए चेतावनी है जो संबंधों और विश्वास का गला घोंटकर अपराध की राह चुनते हैं, अदालत ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ है और न्यायिक दृष्टि से कठोर सजा उचित है।

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