पिछले ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदकर फंसे 145 को मिलेगी राहत: ब्लॉक होगा ओपन, मिलेगी आरसी बुक

पिछले ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदकर फंसे 145 को मिलेगी राहत :  ब्लाक होगा ओपन, मिलेगी आरसी बुक
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File Photo 

रायपुर में पिछले साल साइंस कॉलेज मैदान में हुए ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदकर फंसे 145 वाहन स्वामियों को अब साल भर बाद राहत मिलेगी।

रायपुर। रायपुर में पिछले साल साइंस कॉलेज मैदान में हुए ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदकर फंसे 145 वाहन स्वामियों को अब साल भर बाद राहत मिलेगी। हरिभूमि ने नए ऑटो एक्सपो शुरु होने से पहले पिछले साल की गड़बड़ी से परेशान गाड़ी खरीदने वालों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।

ये है मामला
राजधानी रायपुर में पिछले साल रायपुर ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन (राडा) ने आटो एक्सपो का आयोजन किया था। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने यहां से गाडी खरीदने वालों को लाइफटाइम टैक्स में 50 प्रतिशत छूट घोषित की थी। इस छूट का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी की थी, लेकिन इनमें से 145 को अब तक आरसी नहीं मिली है। जाहिर है, ये लोग सालभर से परेशान हैं।

श्रीराम बिजनेस पार्क में लगेगा एक्सपो
इधर, राडा ने एक बार फिर रायपुर में श्रीराम बिजनेस पार्क में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक एक्सपो लगाने की तैयारी की है। परिवहन विभाग ने इसमें छूट देने संबंधी नियमों को नोटिफाई कर दिया है। बताया गया है कि किस तरह की खरीदी पर छूट के प्रावधान लागू होंगे।

पिछली बार ऐसा हुआ था
पिछली बार वाहन खरीदने वाले 145 गाहकों को आरटीओ ने कह दिया था कि उन्हें लाइफटाइम टैक्स छूट का आदेश नहीं मिला, फिर ये बताया गया कि डीलरों ने सही समय पर दस्तावेज नहीं दिए। ये बात भी सामने आई कि डीलरों ने ओरिजनल की जगह फोटो कापी में कागजात दिए। इन्ही सब कारणों से इन गाडियों से संबंधित आईडी एनआईसी ने ब्लाक कर दी थी। अब हरिभूमि की खबर के बाद परिवहन विभाग ने इस मामले में पहली और ब्लाक आईडी खोल दी गई है। अब आरसी मिल जाएगी। बताया गया है कि जो लोग इस मामले में फंसे थे, उनमें से अधिकांश दूसरे जिलों के हैं।

लाइफटाइम टैक्स में इस तरह मिलेगी छूट
ऑटो एक्सपो में विकय किये जाने वाले प्रत्येक वाहन के जीवनकाल कर का भुगतान, ऑटो एक्सपो अवधि में एकमुश्त किया जायेगा। यदि कर का भुगतान ऑटो एक्सपो अवधि के बाद किया जाता है, तो कर में छूट नहीं दी जायेगी। यदि ऑटो एक्सपो में बिक्री तिथि से. पंजीयन के लिए पूरे दस्तावेज, 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो कर में छूट की पात्रता नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप कर में अंतर की राशि, शास्ति एवं ब्याज देय होगा।

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