वॉलफोर्ट एलेन्सिया पर रेरा का एक्शन: रायपुर के प्रोजेक्ट पर 10 लाख का जुर्माना, स्वीकृत लेआउट से छेड़छाड़ कर STP गलत जगह बनाया

RERA CG 10 Lakh Penalty
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रेरा ने वॉलफोर्ट एलेन्सिया प्रोजेक्ट पर 10 लाख का जुर्माना लगाया

रायपुर के वॉलफोर्ट एलेन्सिया प्रोजेक्ट में स्वीकृत लेआउट से हटकर STP निर्माण करने पर छत्तीसगढ़ रेरा ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रायपुर के चर्चित प्रोजेक्ट वॉलफोर्ट एलेन्सिया के प्रमोटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। आरोप था कि परियोजना निर्माण स्वीकृत ले-आउट (T&CP) के अनुरूप नहीं किया गया।

क्या था मामला?
रेरा की सुनवाई में यह सामने आया कि परियोजना परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण उसी स्थान पर नहीं हुआ, जहाँ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (T&CP) विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इसके बजाय प्रमोटर ने ले-आउट से हटकर STP बना दिया, जिसे अधिनियम की धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन माना गया।

धारा 14(1) का स्पष्ट उल्लंघन
रेरा अधिनियम के मुताबिक किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास स्वीकृत रेखांकन, लेआउट एवं विनिर्देशों के अनुसार ही किया जाना अनिवार्य है। इस प्रावधान को तोड़ने पर प्राधिकरण ने प्रमोटर को जिम्मेदार ठहराया।

आबंटितियों को ध्यान में रखते हुए राहत
प्राधिकरण ने यह भी संज्ञान में लिया कि वर्तमान में उक्त STP का उपयोग परियोजना के आबंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आबंटितियों के हितों और सार्वजनिक उपयोग को प्रभावित न करने के उद्देश्य से इस स्तर पर STP को ध्वस्त करने अथवा पुनर्निर्माण संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

रेरा ने दिया सख्त संदेश
रेरा ने अपने आदेश में साफ कहा है कि-

  • स्वीकृत लेआउट से किसी भी प्रकार का विचलन गंभीर उल्लंघन है
  • बिना सक्षम प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं
  • भविष्य में ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी
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