चैतन्य बघेल को एसीबी-ईओडब्ल्यू ने किया कोर्ट में पेश: न्यायालय ने 13 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

चैतन्य बघेल को एसीबी-ईओडब्ल्यू ने किया कोर्ट में पेश : न्यायालय ने 13 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
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चैतन्य बघेल को कोर्ट ने भेजा जेल 

शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। जहां कोर्ट ने चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुका है झटका
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिसमें CBI और ED की जांच की शक्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की सलाह देते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देना चाहते हैं तो अलग से याचिका दायर करें। इस मामले में अलगी 6 अगस्त को होगी। SC ने छत्तीसगढ़ HC से याचिका पर जल्द कार्रवाई करने को कहा है। इन दोनों की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच में हुई।

18 जुलाई की सुबह हुई थी गिरफ्तारी
उल्लेखनीय है कि, ईडी ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापा मारकर चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मामले में पूछताछ के लिए कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा था, जो 22 जुलाई को खत्म हो रही है।

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