सांसद बृजमोहन की याचिका पर सुनवाई: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
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सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सांसद ने राज्य स्काउट- गाइड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को चुनौती दी है।

पंकज गुप्ते- बिलासपुर। स्काउट-गाइड के बालोद में चल रहे जंबूरी को लेकर उपजे विवाद पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। HC ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को तय की है।

उल्लेखनीय है कि, स्काउट-गाइड के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने को असंवैधानिक बताए जाने के खिलाफ खिलाफ बृजमोहन ने याचिका लगाई है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच में लगा था मामला।

वित्तीस अनियमितताओं की शिकायतें आईं
उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ में स्काउट्स गाइड्स की राष्ट्रीय जंबूरी पर घमासान मचा हुआ है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को अध्यक्ष बताते हुए वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर जंबूरी को रद्द कर दिया, लेकिन स्काउट्स के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इस भ्रामक बताया। और बालोद में जंबूरी अब अपने समापन चरण पर है।

स्थान बदला गया
इधर, छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसे भ्रामक बताते हुए कहा कि, बालोद में यह आयोजन 9 से 13 जनवरी तक यथावत है। यहां यह बताना लाजिमी है कि, परिषद की बैठक में यह बात भी सामने आई थी कि पूर्व में राज्य कार्यकारिणी एवं राज्य परिषद द्वारा राजधानी क्षेत्र नया रायपुर में स्काउट्स गाइड्स की राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन रखा था। लेकिन बाद में इसका स्थान बदलकर बालोद जिले में कर दिया गया।

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