मोहला बनेगा नगर पंचायत: अधिसूचना जारी, पढ़िए कौन-कौन से गांव होंगे शामिल

अधिसूचना जारी, पढ़िए कौन-कौन से गांव होंगे शामिल
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मोहला बनेगा नगर पंचायत, महानदी भवन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मोहला क्षेत्र में नया नगर पंचायत गठित करने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिनमें संबंधित ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए प्रस्तावित सीमाएँ तय की गई हैं।

एनिशपुरी गोस्वामी - मोहला। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) ने 28 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए मोहला क्षेत्र में नया नगर पंचायत गठित करने का अभिप्राय जारी किया है। यह अधिसूचना छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1)(ख) के तहत जारी की गई है।

प्रस्तावित नगर पंचायत मोहला में शामिल होंगे ये क्षेत्र
अधिसूचना में दिए गए अनुसूची-1 के अनुसार निम्न ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत मोहला में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है-

  • मोहला
  • छुरिया
  • चिलमटोला
  • माडिंगपिड़िग धेनू

इन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर मोहला क्षेत्र को एक संगठित नगरीय इकाई का स्वरूप देने का लक्ष्य है।


प्रस्तावित सीमाएँ
अनुसूची-2 में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत मोहला, छुरिया, चिलमटोला और माडिंगपिड़िग धेनू की वर्तमान सीमाएँ ही प्रस्तावित नगर पंचायत मोहला की सीमाएँ होंगी।

21 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं आपत्तियाँ/सुझाव
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर स्थानीय प्राधिकारी तथा कोई भी व्यक्ति इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियाँ या सुझाव कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। सभी आपत्तियाँ राज्य शासन के अंतिम निर्णय हेतु विचारार्थ भेजी जाएँगी।

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