सहकारिता विभाग का बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ मार्कफेड के बोर्ड अधिकार अब शशिकांत द्विवेदी को सौंपे गए, आदेश जारी

मार्कफेड बोर्ड के लिए अधिकृत शशिकांत द्विवेदी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सहकारी क्षेत्र से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। सहकारिता आयुक्त और पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़ ने 3 फरवरी 2026 के आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर (MARKFED) के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु शशिकांत द्विवेदी को अधिकृत किया है। यह निर्णय छानबीन समिति की अनुशंसा के बाद लिया गया।
छानबीन समिति की बैठक में हुई अनुशंसा
आदेश के अनुसार, 3 फरवरी 2026 को आयोजित समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) और सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख उपनियम (3) के तहत गठित छानबीन समिति ने मार्कफेड बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग हेतु शशिकांत द्विवेदी को अधिकृत करने की अनुशंसा की।

नए निर्देश तक सौंपे गए अधिकार
छानबीन समिति की सिफारिश के आधार पर सहकारिता आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए शशिकांत द्विवेदी को आगामी आदेश तक के लिए विपणन संघ, रायपुर के बोर्ड की सभी शक्तियों का उपयोग करने हेतु अधिकृत किया है। इस प्राधिकरण के बाद बोर्ड से जुड़े प्रशासनिक, संचालनात्मक और नीतिगत निर्णय अब द्विवेदी द्वारा लिए जाएंगे।
कानूनी प्रावधानों के तहत लिया गया निर्णय
यह आदेश निम्न प्रावधानों के अंतर्गत किया गया-
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960- धारा 49(8)
- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962- नियम 43-ख (उप नियम 3)
ये प्रावधान सहकारी संस्थाओं के संचालन में विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकार देने की अनुमति प्रदान करते हैं।
