लॉजिस्टिक हब को उद्योग का दर्जा: छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई नई नीति

लॉजिस्टिक हब को उद्योग का दर्जा :  छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई नई नीति
X

File Photo 

छत्तीसगढ़ सरकार ने नए लॉजिस्टिक हब को उद्योग का दर्जा दिया है। सरकार ने इस नवोदित उद्योग के लिए राज्य लॉजिस्टिक हब नीति 2025 भी तैयार कर ली है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए लॉजिस्टिक हब को उद्योग का दर्जा दिया है। खास बात ये है कि सरकार ने इस नवोदित उद्योग के लिए राज्य लॉजिस्टिक हब नीति 2025 भी तैयार कर ली है। इसके तहत आकषर्क प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। यही नहीं, बस्तर और सरगुजा में लॉजिस्टिक पार्क, हब की स्थापना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत से अधिक भी होगी। राज्य सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक निवेश प्रोत्साहन नियम 2025 तैयार किया है। ये नियम लागू भी हो गए हैं।

बस्तर, सरगुजा को ये लाभ
लॉजिस्टिक पार्क को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाएगा तथा आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बस्तर एवं सरगुजा संभाग में लॉजिस्टिक पार्क, हब की स्थापना पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा एवं अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी। यदि आवेदक को परियोजना की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त है एवं भारत सरकार से स्वीकृत अनुदान यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो अधोसंरचना लागत अनुदान की पात्रता नहीं होगी, किन्तु यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अधोसंरचना लागत अनुदान राशि के रूप में दी जाएगी।

इस तरह मिलेगा अनुदान, ये होगी पात्रता
स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट। छूट की प्रक्रिया वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी। भूमि के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की प्रति पूर्ति। भू-पुनर्निर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में पूर्ण छूट। छूट की प्रक्रिया राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार होगी।

परियोजना के लिए ये होंगी शर्ते
इस नीति के तहत बने नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति, साझेदारी, कंपनी, सीमित दायित्व साझेदारी, प्रमोटर, राज्य के एफपीओ, स्व सहायता समूह आवेदन कर सकेंगे। आवेदक को आवेदन स्वीकृत होने पर ही पात्रता होगी। परियोजना के लिए एप्रोच रोड की न्यूनतम चौडाई इस प्रकार होनी चाहिए। लॉजिस्टिक पार्क के लिए क्षेत्रफल 15 से 75 एकड़ तक होने पर एप्रोच रोड की चौड़ाई 12 मीटर, 75 एकड़ से अधिक होने पर 18 मीटर, लॉजिस्टिक हब, मल्टी मोडल, लॉजिस्टिक पार्क, ड्राई पोर्ट, इनलैंड, कंटेनर डिपो, एयर कार्गो, टर्मिनल, गति शक्ति, टर्मिनल ट्रांसपोर्ट हब, फ्रेट स्टेशन के लिए 5 से 10 एकड़ पर 10 मीटर, 10 से 50 एकड़ तक के लिए 12 मीटर, 50 एकड़ से अधिक के लिए 18 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता रखी गई हैं।

परियोजना की स्थापना की शर्तें
सम्बंधित परियोजना हेतु भूमि का व्यपवर्तित कराना आवयक होगा। आवेदक को परियोजना की स्थापना, संचालन हेतु यथा लागू भारत सरकार, राज्य शासन के सम्बंधित विभागों, एजेंसी द्वारा सम्मति, अनापत्ति प्राप्त करना होगा। सक्षम प्राधिकारी से परियोजना का अभिन्यास अनुमोदन करवाना होगा। परियोजना का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्र संबंधित प्रयोजन हेतु उपयोग करना आवश्यक होगा। शेष क्षेत्र सहायक गतिविधियों यथा, कमर्शियल स्पेस, लेबर क्वार्टर, एटीएम, सार्वजनिक अपशिष्ट जल प्रबंधन, सीवरेज जल प्रबंधन संयंत्र हेतु उपयोग करना होगा। लॉजिस्टिक पार्क के प्रकरणों में जारी स्वीकृति आदेश के परिपालन में वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन करना। परियोजना की स्थापना, स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा, यह अवधि उद्योग आयुक्त, संचालक उद्योग द्वारा दो बार 12-12 माह के लिए बढ़ाई जा सकेंगी। आवेदक को राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन करना होगा।

WhatsApp Button व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp Logo

Tags

Next Story