श्रम विभाग का नया नियम: महिला कर्मचारी से रात में ड्यूटी ली तो सुरक्षा गार्ड के साथ वाहन में घर तक छोड़ना होगा

श्रम विभाग का नया नियम : महिला कर्मचारी से रात में ड्यूटी ली तो सुरक्षा गार्ड के साथ वाहन में घर तक छोड़ना होगा
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छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए नया नियम बनाया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल से उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन व्यवस्था की जायेगी। पुलिस द्वारा सत्यापित वाहन, वाहन चालक एवं सुरक्षा गार्ड का विवरण इत्यादि तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नियोजक द्वारा रखी जायेगी।

राज्य सरकार के श्रम विभाग ने यह नया नियम बनाकर लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना से जुड़े नियम में बदलाव किया है। किसी दुकान या स्थापना या नियोजकों के वर्गों, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, में महिला कर्मकारों को रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक इन शर्तों के अध्यधीन नियोजित किया जा सकेगा।

ये नियम भी लागू होगा पालन भी करना पड़ेगा
कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का सं. 14), जो स्थापनाओं पर लागू हो, के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा। नियोजक द्वारा महिला श्रमिकों के रात्रि पाली में नियोजन की सूचना उनके नियोजन के पूर्व प्रपत्र-7 में श्रम विभाग के वेब पोर्टल में ऑनलाइन माध्यम से दिया जायेगा।

शौचालय, पेयजल, विश्राम कक्ष भी होना चाहिए
प्रत्येक नियोजक अथवा नियोजकों के समूह द्वारा दुकान, स्थापना में महिला कर्मियों के लिए पृथक से मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था की जायेगी, जिसके दरवाजे में केवल अंदर की ओर से सुरक्षा सिटकनी की व्यवस्था होगी। शौचालय, विश्राम कक्ष और पेयजल की सुविधा कार्यस्थल के भीतर होनी चाहिये, जहां ऐसी महिला कर्मचारी नियोजित हों। किसी महिला को कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, के प्रावधानों के विरुद्ध नियोजित नहीं किया जावेगा।

ये व्यवस्था भी करनी होगी
प्रत्येक नियोजक दुकान, स्थापना के सहजगोचर स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम एवं महिला सहायता केन्द्र का फोन नंबर प्रदर्शित करेगा। नियोजक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल में पर्याप्त प्रकाश, हवा के साथ-साथ स्वास्थ्य अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जावेगा। कार्यस्थल, जहां कि कर्मकारों से लगातार खड़े होकर कार्य की अपेक्षा की जाती हो वहां प्रत्येक कर्मकार के लिए पृथक से बैठने की व्यवस्था नियोजक द्वारा की जाएगी, जिससे कि कर्मकार नियत अन्तराल में आवश्यकता अनुरूप बैठ सके। प्रत्येक नियोजक अग्नि से सुरक्षा संबंधी समुचित प्रावधान का पालन करेगा।

अब लागू हुईं ये शर्तें
रात्रिकालीन नियोजन हेतु महिला कर्मकार की सहमति प्ररूप-6 में लिया जाना आवश्यक होगा। रात्रि पाली में कम से कम 03 महिला कर्मचारी का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा। रात्रि पाली में नियोजित महिला कर्मकारों को कार्यस्थल से उनके निवास तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने हेतु सुरक्षा गार्ड के साथ समुचित वाहन व्यवस्था की जायेगी। पुलिस द्वारा सत्यापित वाहन, वाहन चालक एवं सुरक्षा गार्ड का विवरण इत्यादि तथा अन्य अपेक्षित जानकारी नियोजक द्वारा रखा जायेगा। प्रत्येक नियोजक महिला कर्मकारों हेतु एक शिकायत पेटी रखेगा। प्रत्येक नियोजक दुकान, स्थापना के सहजगोचर स्थान पर स्थानीय पुलिस थाना, पुलिस कंट्रोल रूम एवं महिला सहायता केन्द्र का फोन नंबर प्रदर्शित करेगा।

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