टैक्सी चालक ने सरेराह युवती को छेड़ा: पीड़िता ने बनाया वीडियो, दर्ज कराई FIR, देखिए कैसे मुंह छुपाकर भागा आरोपी

वीडियो बनाने के दौरान मुँह छुपाता हुआ आरोपी
कमालुद्दीन अंसारी- कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर में टैक्सी चालक द्वारा युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस संबंध में सिटी कोतवाली पुलिस ने टैक्सी चालक अरसत खान के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 जनवरी की शाम बैकुंठपुर के बस स्टैंड इलाके में हुई। आरोप यह है कि, टैक्सी चालक अरसत खान ने युवती के साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना के दौरान युवती ने स्वयं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।
कोरिया जिले के बैकुंठपुर शहर में टैक्सी चालक ने युवती से छेड़छाड़ की है। जिसका युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। @KoreaDist #Chhattisgarh pic.twitter.com/EMrg0RNCk1
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) January 28, 2026
आरोपी टैक्सी चालक की तलाश कर रही पुलिस
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद पीड़िता ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी टैक्सी चालक की तलाश की जा रही है। फिलहाल, पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
छेड़छाड़ का आरोपी भाजपाई गिरफ्तार
वहीं कुछ सप्ताह पहले धमतरी जिले के बोरई थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला से छेड़छाड़ के मामले में फरार चल रहे भाजपा मंडल बेलरगांव के पूर्व अध्यक्ष मनोहरदास मानिकपुरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 3 अक्टूबर की शाम लगभग 7 बजे की है। आरोपी मनोहरदास मानिकपुरी बोरई थाना क्षेत्र के एक गांव में एक आदिवासी महिला के घर पानी मांगने के बहाने पहुंचा था। इस दौरान जब महिला पानी लाने के लिए रसोई की ओर गई, तभी आरोपी ने पीछे से उसे पकड़कर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला।
बोरई थाने दर्ज कराई थी शिकायत
घटना के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर बोरई थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 331(2) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(द) और 3(2)(vक) के तहत मामला दर्ज किया था।
फरार होने के साथ मोबाइल भी था बंद
एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार था और उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर रखा था, जिससे पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में कठिनाई हो रही थी। पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के मार्गदर्शन में लगातार जांच टीम उसकी तलाश में जुटी रही।
आरोपी की कार भी जब्त
आखिरकार धमतरी पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसकी स्वयं की कार भी पुलिस ने जब्त की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
