राज्य उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला: दुर्घटना में एयर बैग नहीं खुलने पर इनोवा को 61 लाख का जुर्माना

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग
कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सड़क दुर्घटना में कार के क्षतिग्रस्त होने और कार सवार युवक के गंभीर रुप से घायल होने के बाद भी टोयटा कंपनी की इनोवा कार का एक भी एयर बैग नहीं खुला। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छग राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा कार में विनिर्माण दोष पाते हुए कार कंपनी के खिलाफ आदेश जारी किया है।
कंपनी को कार मालिक सुमित अग्रवाल को 61 लाख 36 हजार रुपए देने का आदेश जारी किया गया है। शहर के व्यापारी व सीतामढ़ी निवासी अमित अग्रवाल 23 अप्रैल 2023 को रायपुर से अपने भाई सुमित अग्रवाल की इनोवा कार से कोरबा आ रहे थे। ग्राम तरदा के पास पहुंचने पर सामने से आ रहे वाहन को बचाते समय इनोवा कार पलटकर पेड़ से जा टकराई। इस सड़क दुघर्टना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोट पहुंची थी, रायपुर और हैदराबाद में अमित के इलाज में 36.83 लाख रुपए खर्च आया था।


एयर बैग नहीं खुलने के कारन लगी गंभीर चोट
सड़क दुघर्टना के समय इनोवा का एक भी एयर बैग नहीं खुला जिसके कारण अमित अग्रवाल को गंभीर चोट पहुंची थी। अमित अग्रवाल के भाई सुमित अग्रवाल ने इनोवा कार के निर्माता टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में मामला पेश किया था, उक्त मामले में कंपनी के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए जिला आयोग ने नया वाहन या समतुल्य राशि सहित इलाज में खर्च हुए 36 लाख 53 हजार रुपए सुमित अग्रवाल को देने का आदेश दिया था।
एक पक्षीय आदेश के खिलाफ आयोग में की गई थी अपील
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी ने जिला आयोग के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग बिलासपुर में अपील की। मोटर कंपनी के अधिवक्ता ओम कुकरेजा ने एकपक्षीय फैसले पर आपत्ति की। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 12 लाख रुपए कार के रिपेयरिंग के लिए डीलर को दिया गया, एअर बैग खुलने के संबंध में विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं ली गयी और सुमित ने दुर्घटना को नहीं देखा।
