फ्री-होल्ड करने का रास्ता साफ: गृह निर्माण मंडल के नए निर्णय से कालोनीवासियों में हर्ष व्याप्त

गृह निर्माण मंडल, जगदलपुर
महेंद्र विश्वकर्मा- जगदलपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने गृह निर्माण मंडल (सीजीएचबी) की संपत्तियों को फ्री-होल्ड करने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन किया गया है। जिससे मंडल को 31 अक्टूबर 2024 तक आबंटित सभी भूमियों को लैंड डायवर्सन (भू-उपयोग परिवर्तन) से मुक्त कर दिया गया है। अब इन संपत्तियों को आवासीय रूप में फ्री-होल्ड करना आसान होगा और राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। 26 नवंबर 2024 को मंत्रि परिषद की बैठक में लिए गए इस निर्णय को 22 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।
संशोधन के अनुसार, मास्टर प्लान में गैर-कृषि उपयोग के लिए आरक्षित भूमियों को भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। पहले, फ्री-होल्ड के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का उपयोग कृषि या शासकीय के रूप में दर्ज रहता था, जिसके कारण हितग्राहियों को जटिल प्रक्रियाओं और प्रीमियम, भू-राजस्व, अधोसंरचना उपकर, पर्यावरण उपकर जैसे वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता था। बताया जा रहा है कि छोटे और बड़े जंगल की जमीन में हाऊसिंग बोर्ड ने वर्ष 1971 यानि 54 वर्ष पूर्व में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर स्थित बोधघाट में मिश्रित आवासीय योजना से कालोनी बनाकर लगभग 300 मकान बेचा। इस कालोनी के हितग्राहियों के मकान अब तक फ्री-होल्ड नहीं हो सका और सभी मकान लीज में हैं। हितग्राही जब मकान बेचने पर लीज रिनीवल कराया जाता था, अब नए निर्णय से कालोनी के हितग्राहियों के मकान अब तक फ्री-होल्ड हो सकेगा।

हाऊसिंग बोर्ड कालोनीवासियों को मिलेगी राहत
हाऊसिंग बोर्ड प्रक्षेत्र जगदलपुर के अपर आयुक्त एचके वर्मा ने बताया कि नए आदेश से हितग्राहियों को इन सभी वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं से राहत मिलेगी। मंडल ने ऐसी संपत्तियों पर फ्री-होल्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिनका धारणाधिकार कृषि या शासकीय था। अब 29 सितंबर को जारी आदेश के बाद फ्री-होल्ड प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। यह निर्णय हजारों आबंटियों के लिए राहतकारी है, जो वर्षों से अपनी संपत्तियों को फ्री-होल्ड कराने की कोशिश कर रहे थे। इससे शहर के बोधघाट हाऊसिंग बोर्ड कालोनी का भी फ्री-होल्ड हो सकेगा, कालोनीवासियों को राहत मिलेगी।
