ज्वेलर्स की बढ़ी मुश्किलें: हाई कोर्ट ने ख़ारिज की अपील, कहा- आयकर विभाग ने पर्याप्त सबूत पेश किए

हाई कोर्ट ने ख़ारिज की सहेली ज्वेलर्स की अपील
पंकज गुप्ते- बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के ज्वेलर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिलासपुर हाई कोर्ट ने आयकर विभाग की नोटिस को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- विभाग ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और नोटिस में कोई खामी नहीं है। यह मामला 60 करोड़ से अधिक की कथित फर्जी खरीदी से जुड़ा है।
दरअसल, आयकर विभाग ने सहेली ज्वेलर्स के संचालक सुनील कुमार जैन श्रीमाल को नोटिस जारी किया था। विभाग का आरोप है कि, ज्वेलर्स ने दुर्ग के नवकार ज्वेलर्स से करीब 60.33 करोड़ की फर्जी खरीद दिखाई। यह जानकारी विभाग को इनसाइट पोर्टल से मिली थी। पहले ज्वेलर्स की याचिका खारिज की गई, जिसके बाद उन्होंने अपील दायर की थी।
50 लाख से अधिक की आय से जुड़ा है मामला
अपील में श्रीमाल की ओर से दलील दी गई कि विभाग ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और नोटिस भी समय सीमा के बाहर है। दूसरी ओर आयकर विभाग ने कहा कि, चूंकि यह मामला 50 लाख से अधिक की आय का है इसलिए यह 10 साल की सीमा के अंदर आता है और नोटिस वैध है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील खारिज कर दी।
विभाग ने पेश किए पर्याप्त सबूत- कोर्ट
कोर्ट ने साफ किया कि, विभाग ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और नोटिस में कोई खामी नहीं है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि, इस आदेश का मामले के गुण-दोष पर असर नहीं होगा। साथ ही ज्वेलर्स को यह छूट दी गई है कि वे आयकर अधिकारी के सामने जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं।
