आबकारी सचिव ने दिखाई सख्ती: बार में 21 साल से कम के युवाओं को दिया प्रवेश तो होगी कार्रवाई

आबकारी सचिव ने दिखाई सख्ती : बार में 21 साल से कम के युवाओं को दिया प्रवेश तो होगी कार्रवाई
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आबकारी आयुक्त सह सचिव ने बार और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों संचालकों की बैठक ली

आबकारी आयुक्त सह सचिव ने बार और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों संचालकों की बैठक लेकर आबकारी नियम, निर्देशों के विपरीत बार संचालन न करने की सख्त हिदायत दी।

रायपुर। आबकारी आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी), आर. शंगीता ने बार एवं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संचालकों की बैठक लेकर आबकारी नियम, निर्देशों के विपरीत बार संचालन न करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा, हर हाल में रात बारह बजे के भीतर बार का संचालन बंद हो जाना चाहिए एवं रात्रि 11:30 के बाद नये ग्राहकों को बार में प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने बैठक में 10 दिन के भीतर बार और होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने 21 वर्ष से कम उम्र वाले युवाओं को बार में प्रवेश नहीं देने की भी चेतावनी दी।

इसी प्रकार पूर्व से ही नशे की हालत में पाये गये व्यक्तियों को बार में प्रवेश नहीं देने बाबत निर्देशित किया गया। सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) ने कहा, बार व होटल संचालक यह जान लें कि बार संचालन में पाई गई त्रुटियों के लिए कर्मचारियों की गलती बताकर नहीं बच सकते जिनके नाम से विभाग द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बार संचालकों से अपील करते हुए कहा, किसी भी सूरत में वे राज्य में अवैध अथवा अपंजीकृत शराब का विक्रय बार व होटल में न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार में बाहर से मदिरा लेकर आने वालों को प्रवेश नहीं दिया जाए। उन्होंने कहा, नियम और कानून के हिसाब से सात्विक तरीके से बार व होटल का संचालन होना चाहिए। उन्होंने ड्रग्स, कोकीन, एमडी जैसे मादक पदार्थों के विक्रय से दूर रहने की चेतावनी दी। ऐसे मादक पदार्थों का बार परिसर में विक्रय, सेवन आदि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस/आबकारी विभाग को सूचित करने की सलाह दी।

सीसीटीवी में एक माह बैकअप एवं नाइट विजन कैमरा लगाएं
उन्होंने कहा, नियम व शर्तों के साथ बार व होटल संचालन के दौरान यदि अनावश्यक रूप से कोई अधिकारी परेशान करता है, तो ऐसे अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए विभाग तत्पर रहेगा। इस संबंध में बार संचालकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि बार संचालकों को कोई भी परेशानी हो, तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। नियमानुसार हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आवश्यकतानुसार बारों में नियमानुसार एफएल 5, एफएल 5 क प्रासंगिक अनुज्ञप्ति लेकर ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किये जावें, इस संबंध में पुलिस विभाग से अनिवार्यतः अनुशंसा ली जाए। उन्होंने बार व होटलों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी स्थापित करने के निर्देश दिए। इसमें एक माह का बैकअप एवं नाइट विजन कैमरा भी स्थापित करने के निर्देश दिए।

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